दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज नहीं करने पर डॉक्टर को मुआवजा देने का निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पारित आदेश को रखा बरकरार

- दिल्ली हाई कोर्ट ने एनएचआरसी का आदेश बरकरार रखा
- डॉक्टर को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया
- पुलिस ने क्लीनिक में बदमाश के घुसने पर कार्रवाई नहीं की
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा पारित एक आदेश को बरकरार रखा, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एफआईआर दर्ज नहीं करने पर एक सीनियर डॉक्टर को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। डॉक्टर ने नवंबर 2021 में अपने क्लीनिक में हुई एक घटना के बारे में पुलिस को शिकायत दी थी।मामला यह है कि डॉक्टर के क्लिनिक से कॉल आने पर कि कुछ बदमाश उनके यहां घुस आए हैं, पुलिस वहां पहुंची थी। क्लिनिक पहुंचने पर, जांच अधिकारी (आईओ) डॉक्टर से मिले और घटना के बारे में पूछताछ की। अगले दिन, डॉक्टर ने एनएचआरसी को एक शिकायत दी जिसमें आरोप लगाया कि कुछ बदमाश अवैध रूप से उनके क्लिनिक में घुसे और उनकी महिला कर्मचारियों के साथ अशिष्ट व्यवहार किया। उन्होंने आगे कहा कि कॉल करने के बावजूद, जांच अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि, दिल्ली पुलिस कमिश्नर (हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता) ने कहा कि डॉक्टर ने कोई भी लिखित शिकायत देने से इनकार कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप आईओ एफआईआर दर्ज नहीं कर सका।
एनएचआरसी ने पुलिस कमिश्नर को एफआईआर दर्ज न करने के लिए डॉक्टर को 50 हजार मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया। अपने आदेश में एनएचआरसी ने कहा था कि मेडिकल कर्मियों के खिलाफ हिंसा एक गंभीर मामला है और दिल्ली मेडिकेयर सर्विस पर्सनल और मेडिकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशन (हिंसा और संपत्ति को नुकसान की रोकथाम) अधिनियम, 2008 के तहत एक संज्ञेय अपराध है। एनएचआरसी को कमिश्नर का यह बयान भरोसा करने लायक नहीं लगा कि डॉक्टर शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहता था। जस्टिस सचिन दत्ता ने भी माना कि शिकायतकर्ता (डॉक्टर) के कथित बयान पर पुलिस कमिश्नर का जोर इस बात पर था कि वह मामले को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं था, जोकि गलत था।




