दिल्ली के मंडोली जेल में फोड़ा सिर, डॉक्टर की राय के बाद हत्या की कोशिश का केस

नई दिल्ली। मंडोली जेल में बंद दो कैदियों के बीच मारपीट हो गई थी। किसी तरह बाकी कैदियों ने बीच-बचाव कर लिया। एक कैदी अपने सेल में लेट गया। दूसरा वहां पहुंचा और किसी भारी चीज से उसके सिर पर हमला कर दिया। पुलिस जख्मी कैदी को जीटीबी अस्पताल ले गई, जहां इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने आईपीसी की धारा 323 (मामूली मारपीट) में केस दर्ज कर लिया। अब करीब ढाई महीने बाद मेडिकल की फाइनल रिपोर्ट आई तो उसमें सिर में फ्रैक्चर बताया गया। लिहाजा हर्ष विहार थाना पुलिस ने 323 की धारा को हत्या के प्रयास (307) में तब्दील कर दिया है।
चुन्नी लाल (22) परिवार के साथ गोकुलपुरी इलाके में रहते हैं। न्यू उस्मानपुर थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के एक केस में वो मंडोली जेल नंबर 11 में गए। वहां 22 सितंबर को उनकी अपने सेल में बंद एक कैदी दीपक से किसी बात को लेकर मारपीट हो गई थी। इसे बाकी कैदियों ने छुड़वा दिया था। चुन्नी लाल ने पुलिस को बताया कि वो शाम करीब 4:00 बजे लेटे हुए थे। इसी दौरान दीपक ने उनके सिर पर किसी चीज से जोरदार वार कर दिया। जख्मी हालत में उन्हें स्टाफ जेल अस्पताल में ले जाया गया, जहां से जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया।
जीटीबी अस्पताल में इलाज होने के बाद उन्हें वापस मंडोली जेल भेज दिया गया। पुलिस ने जेल में जाकर छुन्नी लाल का बयान लिया। पुलिस इसके आधार मारपीट की धारा 323 में केस दर्ज कर लिया। डॉक्टर ने कैदी चुन्नी लाल की चोट को लेकर कोई राय नहीं दी थी। लिहाजा जांच अधिकारी ने डॉक्टरों से फाइनल ओपिनियन मांगी, जो 30 नवंबर को मिली। इसे गंभीर बताते हुए दो फ्रैक्चर भी होने की बात कही गई। पुलिस ने फाइनल राय मिलने के बाद गुरुवार को इसे कातिलाना हमले (307) की धारा में तब्दील कर दिया गया है।
पुलिस अफसरों ने बताया कि आईपीसी की धारा 323 एक गैर संज्ञेय अपराध है, जिसमें पीड़ित को खुद ही कोर्ट में जाना होता है। लेकिन अब धारा 307 लगने के बाद ये संज्ञेय अपराध हो गया है और पुलिस यानी स्टेट इसकी खुद पैरवी करेगी। इस केस में अब जख्मी करने के आरोपी कैदी दीपक की गिरफ्तारी डाली जाएगी। ये भी पता लगाया जाएगा कि आरोपी ने सिर ऐसी किसी चीज से वार किया था, जिससे सीटी स्कैन की रिपोर्ट में दो फ्रैक्चर आ गए।

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