क्रिप्टोकरेंसी को को जीएसटी के दायरे में ला सकती है सरकार! जानें कितना लगेगा टैक्स और क्या है प्लान
सरकार जीएसटी कानून के तहत क्रिप्टोकरेंसी को गुड्स और सर्विसेज के रूप में वर्गीकृत करने पर काम कर रही है, ताकि लेनदेन के पूरे मूल्य पर कर लगाया जा सके। इस वक्त बस क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा दी जाने वाली सेवा पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है और इसे वित्तीय सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जीएसटी अधिकारियों का विचार है कि क्रिप्टो किसी लॉटरी, कैसीनो, सट्टेबाजी, जुआ, घुड़दौड़ के समान है, जिनके पूरे मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू है। इसके अलावा सोने के मामले में पूरे लेनदेन मूल्य पर 3 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्रिप्टोकरेंसी पर जीएसटी लगाने के संबंध में स्पष्टता जरूरी है और हम इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या इसे पूरे मूल्य पर लगाया जाना चाहिए, और क्या क्रिप्टोकरेंसी को जीएसटी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अगर क्रिप्टोकरेंसी के पूरे लेनदेन पर जीएसटी लगाया जाता है तो यह दर 0.1 प्रतिशत हो या 1 प्रतिशत। पहले वर्गीकरण पर फैसले को अंतिम रूप देना होगा और फिर दर पर चर्चा की जाएगी। जीएसटी कानून क्रिप्टोकरेंसी के वर्गीकरण के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताता है। आम बजट 2022-23 में क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर इनकम टैक्स लगाने के संबंध में कुछ स्पष्टता लाई गई है। सरकार क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए अलग से कानून पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई मसौदा सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है।