नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को गुजरात की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई 20 साल जेल की सजा

अहमदाबाद/एजेंसी। विशेष पॉक्सो अदालत ने 12 साल की बेटी से दुष्कर्म के दोषी 41 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। दुष्कर्म की घटना 2021 में हुई थी। विशेष न्यायाधीश जे के प्रजापति ने सरकार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। लोक अभियोजक भारत पटनी ने कहा कि अदालत ने दलीलों और सबूतों पर गौर करने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। पटनी ने कहा कि कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने पिछले दिनों दोषी करार दिया था इसके बाद सजा सुनाई है।
सरकारी वकील ने बताया कि बताया कि कोर्ट ने सबूतों के आधार पर पिता को दोषी करार दिया था। आरोपी पिता दिहाड़ी मजदूरी करता था। उसने 28 जून 2021 को अपने मकान की छत पर उसने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पित की इस गंदी हरकत को उसकी पत्नी ने देख लिया था। इसके बाद पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा था। पटनी के मुताबिक आरोपी ने हालांकि पत्नी से घटना को लेकर माफी मांगी और पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराने का अनुरोध किया। पटनी ने कहा कि दोषी की पत्नी ने पुलिस से संपर्क किया जिसके बाद नरोल थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा-376(2)(एफ) (12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म), 506 (1) (आपराधिक धमकी) और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान कुल 18 गवाहों ने अपनी गवाही दी।

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