युवक का पैर कुचलने वाले पीसीआर ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश

नई दिल्ली। मामला पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुरका है जहाँ फर्निचर मार्केट के पास वन वे रोड पर ट्रक को ओवरटेक कर रही पीसीआर वैन के स्कूटी को टक्कर मारने वाले मामले में बड़ा अपडेट आया है। कोर्ट में पुलिसवालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने डीसीपी ईस्ट को आदेश दिया है कि पीसीआर के ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करें। यही नहीं एफआईआर में ड्राइवर का नाम साफ-साफ लिखने की भी बात कही है। मामले में 9 नवंबर से पहले पुलिस को रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा गया है।
दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में रहने वाले रोहित (20) 27 जून 2022 की रात करीब 11 बजे खिचड़ीपुर से स्कूटी पर अपने घर लौट रहे थे। वह एसी मैकेनिक हैं। उस रात वह अपने एक कस्टमर की शिकायत पर एसी ठीक करने गए थे। वहां से लौटते समय ही खिचड़ीपुर फर्निचर मार्केट के पास वन वे रोड पर ट्रक को ओवरटेक कर रही पीसीआर वैन ने रोहित की स्कूटी को टक्कर मार दी थी। टक्कर के बाद रोहित जमीन पर गिर गए थे। जिससे उनका बाया कंधा टूट गया था। यही नहीं उनके दाएं पैर पर पीसीआर ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ा दी थी। जिससे पैर बुरी तरह कुचल गया था। घायल को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया था। जहां डॉक्टर्स उनका पैर काटने की बात कह रहे थे। जिसके चलते घायल को सफरदजंग अस्पताल ले जाया गया। जहां पैर पर 36 टांके लगाकर डॉक्टर्स ने घायल का पैर बचाया था।
रोहित के एडवोकेट लोकेश शर्मा ने बताया, युवक के साथ इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया। पीड़ित ने एसएचओ से लेकर डीसीपी तक को शिकायत दी थीं। हारकर शर्मा के जरिए रोहित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शर्मा ने घटना के बाद की वीडियो भी कोर्ट को दी। जिसमें पुलिसवाले दिख रहे थे। इसके अलावा पुलिस की ओर से कोर्ट में अलग-अलग बयान दिए गए। आखिर में कोर्ट ने सारा सबूतों को देखते हुए डीसीपी को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button