एनसीआर में चलने वाले वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, जुर्माना ही नहीं हो सकती है गिरफ्तारी भी
Supreme Court's big order regarding vehicles plying in NCR, not only fine but arrest can also be done

नई दिल्ली/एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि ईंधन के प्रकार को दर्शाने वाले कलर कोडेड स्टिकर लगाने का उसका निर्देश एक अप्रैल, 2019 से पहले खरीदे गए और एनसीआर राज्यों में पंजीकृत वाहनों पर भी लागू होगा। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने 13 अगस्त 2018 के अपने आदेश में संशोधन करते हुए एनसीआर क्षेत्र में एक अप्रैल, 2019 से पहले बेचे गए सभी वाहनों को इसमें शामिल किया।
पीठ ने कहा, यह आदेश एनसीआर क्षेत्र के सभी वाहनों के लिए लागू था और उक्त आदेश के मद्देनजर दो अक्टूबर, 2018 तक इसे लागू किया जाना था। हम 13 अगस्त, 2018 के आदेश को संशोधित करते हैं और निर्देश देते हैं कि एक अप्रैल, 2019 से पहले बेचे गए वाहनों के संबंध में उक्त आदेश के प्रविधान लागू होंगे।
इसके बाद बेचे गए वाहनों के मामले में जो आदेश के प्रविधानों का अनुपालन नहीं करते हैं तो संबंधित सरकारों द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 192 के तहत कार्रवाई शुरू होगी। बिना पंजीकरण के वाहन चलाने पर जुर्माना और गिरफ्तार भी हो सकती है।




