गाजियाबाद में खतरनाक पालतू कुत्तों का जल्द कराएं रजिस्ट्रेशन, नहीं तो हर 3 दिन बाद देने पड़ेंगे 5000 रुपये

गाजियाबाद । हिंसक व खूंखार प्रजाति के पिटबुल, रॉटवीलर और डोगो अर्जेंटीनो कुत्तों के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के लिए 31 दिसंबर तक का मौका है। 15 अक्टूबर को नगर निगम सभागार में हुई बोर्ड बैठक में इन तीनों पालतू कुत्तों के पंजीकरण पर रोक लगाने का प्रस्ताव पास हुआ था। पहले से जिन लोगों के पास ये कुत्ता है, उन्हें बंध्याकरण कराने के बाद पंजीकरण के लिए दो माह का समय दिया गया है।

बैठक के बाद 15 दिसंबर को दो माह की अवधि पूरी हो रही है, लेकिन कार्यवृत्त जारी होने में 15 दिन और लग गए। इसीलिए पंजीकरण की डेडलाइन में 15 दिन का समय बढ़ाया गया है। इसके बाद पंजीकरण का समय नहीं बढ़ाया जाएगा। बता दें कि पालतू कुत्ते का पंजीकरण नगर निगम से कराना अनिवार्य है। देसी नस्ल के कुत्ते का पंजीकरण निश्शुल्क होता है और बाकी कुत्तों के लिए 200 रुपये का शुल्क देना होता है। पंजीकरण गाजियाबाद नगर निगम पेट रजिस्ट्रेशन एप से घर बैठे टीकाकरण का प्रमाण-पत्र अपलोड कर कराया जा सकता है। 31 दिसंबर तक प्रतिबंधित तीनों प्रजाति के कुत्तों के पंजीकरण के लिए टीकाकरण के साथ बंध्याकरण का प्रमाण-पत्र भी देना होगा।

पालतू कुत्ते का पंजीकरण न कराने पर पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रविधान है। 31 दिसंबर 2022 के बाद नगर निगम पिटबुल, रॉटवीलर और डोगो अर्जेंटीनो कुत्तों के उन पालकों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाएगा, जिनके कुत्ते का पंजीकरण नहीं कराया गया है। इनका पंजीकरण भी नहीं होगा और एक बार जुर्माना लगाने के बाद नगर निगम की टीम तीन दिन बाद फिर ऐसे लोगों के घर जाएगी और कुत्ता मिलने पर फिर से पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी, जब तक कुत्ता नगर निगम की सीमा से बाहर नहीं छोड़ा जाता।

पंजीकरण पर रोक का नियम बनने से पहले तीनों प्रजाति के 40 कुत्ते पंजीकृत थे। इन सभी को भी नोटिस भेजा गया है कि अपने कुत्ते का बंध्याकरण करा प्रमाण पत्र भी अपलोड कराएं। रोक लगने से बाद से अब तक ऐसे 12 कुत्तों का पंजीकरण कराया जा चुका है। नगर निगम के उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डा. अनुज कुमार सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर तक तीनों प्रजाति के कुत्तों का पंजीकरण बंध्याकरण के प्रमाण-पत्र के साथ हर हाल में करा लें, क्योंकि इसके बाद हर तीन दिन बाद पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

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