गाजियाबाद जिले में धारा 144 लागू, 10 अगस्त तक जुलूस व प्रदर्शन पर रोक

गाजियाबाद ब्यूरो। जिले में आगामी त्योहारों और विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनजर 10 अगस्त तक के लिए जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने धारा-144 लागू कर दी गई है। इस दौरान जिले में बिना अनुमति किसी प्रकार के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। जिले में शांति व्यवस्था को यदि किसी व्यक्ति ने बिगाड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि धारा-144 लागू होने के बाद किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दरअसल, प्रदेश के सभी जिलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिया है कि कानून व्यवस्था के साथ किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश की कई जगहों से पत्थरबाजी और हिंसक झड़प को देखते हुए सभी जिलों में ऐसे असामाजिक तत्वों से सख्ती के साथ निपटा जाना चाहिए। इसी को लेकर गाजियाबाद प्रशासन ने  बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जुमे की नमाज के बाद हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए लिया है। गाजियाबाद में शांति व्यवस्था कायम रहे और किसी तरह का माहौल खराब न हो इसलिए धारा 144 लागू कर दी गई है। डीएम राकेश कुमार सिंह का साफ शब्दों में कहना है कि कानूून के पालन करने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इन निर्देशों का भी करना होगा पालन

  • मौखिक, लिखित या ध्वनि विस्तारक यंत्र की मदद से नारेबाजी अथवा प्रचार पर रोक।
  • बिना लिखित अनुमति सभी आयोजित करने और रैली निकालने पर रोक।
  • घर के बाहर अथवा अंदर ईट के टुकडे, सोडावाटर की बोतलें रखने पर रोक
  • रात को 10 बजे से सुबह छह बजे तक तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रोक
  • किसी भी राजनीतिक दल अथवा दल के पदाधिकारी के पुतले लेकर चलने या जलाने पर रोक

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