दिल्ली हाईकोर्ट ने जज संजीव कुमार सिंह को किया सस्पेंड, आचरण के बारे में रिपोर्ट मिलने पर दिया आदेश

नई दिल्ली। आचरण के बारे में प्रतिकूल रिपोर्ट मिलने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया। यह निर्णय दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की एक फुल कोर्ट मीटिंग में लिया।
बैठक में उनके आचरण के संबंध में गलत रिपोर्ट मिली, जिस पर कोर्ट ने उन्हें निलंबित करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने पर विचार कर रही है। हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज द्वारा जारी आदेश में संजीव कुमार सिंह को पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना दिल्ली न छोड़ने को कहा गया है।
साथ उन्हें मामले की कार्यवाही जारी रहने तक साकेत कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय से अटैच कर दिया।
न्यायाधीश संजीव सिंह के विरुद्ध न्यायालय अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (क) और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1970 के नियम 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्रवाई की गई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button