दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर एक्शन, कोर्ट का समय बर्बाद करने पर भेजा गया जेल

एसएचओ गोविंदपुरी ने लगाई जमानत

नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट में कल यानि मंगलवार को दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर (एसआई) को कोर्ट का कीमती समय बर्बाद करने के लिए कस्टडी में लेकर जेल भेजने का ऑर्डर हुआ। मामले की सूचना अधिकारियों को लगी तो एसआई को बचाने उनके एसएचओ कोर्ट पहुंच गए। एसएचओ ने कोर्ट में दया के आधार पर एसआई को बेल देने की याचिका लगाई, जिसके बाद कोर्ट ने दस हजार रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर एसआई को बेल दे दी।
पेश मामले के मुताबिक, कल्याणपुरी थाने में दर्ज पॉक्सो के एक मामले में एसआई दीपक रावल को कोर्ट में पेश होना था। वह पिछली सुनवाई में कोर्ट में पेश नहीं हुए तो कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वॉरंट जारी किया था। इसके तहत उन्हें कल कोर्ट में पेश होना था, मगर कल भी वो कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश होने की बजाय साकेत कोर्ट में एक मामले की सप्लिमेंटरी चार्जशीट जमा करने पहुंच गए।
कोर्ट ने रावल के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही एसआई फौरन स्पेशल कोर्ट पॉक्सो कड़कड़डूमा (ईस्ट) में पेश हुए। एसआई ने गैर जमानती वॉरंट रद्द करने की गुहार लगाई। कोर्ट ने एसआई को मौका दिया और जमानती वॉरंट की दस हजार रुपये की राशि जमा करने के लिए कहा। एसआई एटीएम से कैश निकालकर लाने की बात कहकर कोर्ट से समय लेकर चला गया, मगर वह काफी देर तक वापस नहीं लौटा तो कोर्ट ने माना कि वो राशि जमा नहीं करना चाहता। इसके बाद जज ने कोर्ट का कीमती समय बर्बाद करने के चलते एसआई को हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का ऑर्डर जारी कर दिया।
पुलिस सूत्र ने बताया, रावल को कस्टडी में लेने का ऑर्डर हुआ तो पुलिस ने उसे कस्टडी में लेने से मना कर दिया। पुलिस डिस्ट्रिक्ट जज के पास पहुंची। डीसीपी ने भी डिस्ट्रिक्ट जज से फोन पर बात की। इसके बाद गोविंदपुरी थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह कोर्ट में पहुंचे और अपने एसआई की जमानत याचिका लगाई। उन्होंने दया के आधार पर एसआई को छोड़ने की गुहार लगाई।
साथ ही उन्होंने कहा कि वह एसआई के खिलाफ विभागीय एक्शन लेंगे। इसके बाद कोर्ट ने एक और ऑर्डर जारी किया, जिसमें दस हजार रुपये के बेल बॉन्ड पर एसआई को जमानत दी गई। कोर्ट में एसआई के खिलाफ विभागीय एक्शन लेने की बात कहने वाले इंस्पेक्टर ने आज सुबह कहा कि उन्हें नहीं पता एक्शन हुआ या नहीं।

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