आजमगढ़ में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती
लापरवाही से हुई मौत तो दर्ज होगा गैर इरादतन हत्या का केस

आजमगढ़/उत्तर प्रदेश। आजमगढ़ में अब यातायात नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है। अगर नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने, शराब पीकर गाड़ी चलाने या बिना लाइसेंस के वाहन संचालन से किसी की मौत होती है, तो आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। इसी आधार पर कार्रवाई भी होगी। आरोपी को जेल भेजा जाएगा। नए नियमों के तहत पहला केस भी दर्ज कर लिया गया है। सड़क पर ट्रैफिक को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। एसएसपी ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील सभी जिलावासियों से की है।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने इस सख्त फैसले की जानकारी दी। एसएसपी ने बताया कि दीदारगंज थाने में इस नए नियम के तहत पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। यहां नशे में धुत कार सवारों ने स्कूटी सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। एसएसपी ने साफ कहा है कि अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को सिर्फ जुर्माना भरकर नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें जेल भेजा जाएगा।
एसएसपी ने कहा कि इसके अलावा, ढाबों के बाहर खड़े ट्रकों पर भी पुलिस की नजर होगी। सड़क किनारे अवैध रूप से वाहन खड़ा करने वाले ढाबा संचालकों को नोटिस भेजकर चेतावनी दी जाएगी। तो अब सतर्क रहिए, क्योंकि अगर आपकी लापरवाही से किसी की जान गई, तो आजमगढ़ पुलिस सीधे गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करेगी और जेल भेज देगी। एसएसपी ने इस प्रकार के मामलों को लेकर सभी थानों को भी निर्देश जारी किए हैं।




