शादी का झांसा देकर किया रेप, आरोपी की बेल रिजेक्ट

नई दिल्ली। शादी का झांसा देकर रेप करने के मामले में आरोपी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने बेल नहीं दी। कोर्ट का मानना है कि आरोपी पीड़ित युवती को धमका सकता है। इसलिए कोर्ट ने उसकी बेल याचिका खारिज कर दी। पेश मामले के मुताबिक, 23 अप्रैल को लक्ष्मी नगर थाने में एक युवती रेप का केस दर्ज करवाया था। युवती का कहना था कि वो टिंडर ऐप के जरिए आरोपी के संपर्क में आई थी। इसके बाद दोनों मिले तो युवक ने शादी करने की बात कहकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसने शादी करने की बात से इनकार कर दिया। जिसके चलते युवती ने पुलिस में शिकायत दी। जिस पर रेप समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
इसके बाद आरोपी के एडवोकेट आरके चौधरी ने कोर्ट में अपने मुवक्किल की बेल लगाई थी। जिसमें कहा गया था कि युवती आदतन रेप की शिकायत देती है। इससे पहले नोएडा और हरियाणा में रेप की शिकायत दे चुकी है। हरियाणा में गैंग रेप का केस दर्ज करवाया था। जिसमें आरोपी बरी हो चुके हैं। अब युवती ने दावा किया कि आरोपी ने पहले चंडीगढ़ में उसके साथ रेप की कोशिश की।
उठ रहे कई सवाल
अब सवाल यह उठता है कि जब लड़के ने रेप की कोशिश की तो उस लड़के को उसने अपना जन्मदिन मनाने के लिए दिल्ली क्यों बुलाया? शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब लड़का सो रहा था तो लड़की ने उसे बताए बिना उसके साथ आपत्तिजनक फोटो क्यों ली? वह लड़के को फिल्म दिखाने क्यों लेकर गई? यहां तक की चार दिन तक चार इस्तेमाल किए गए कॉन्डम संभालकर क्यों रखे। इससे साफ है कि लड़की की मंशा केवल लड़के पर रेप केस का दबाव बनाकर पैसे वसूलने की थी। चौधरी की दलील सुनने के बावजूद कोर्ट ने पीड़ित को धमकाने का खतरा होने की बात कहकर आरोपी की बेल रद्द कर दी।

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