चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाई तो खैर नहीं! धारा 307 में दर्ज होगा केस, मकान पर चलेगा बुलडोजर

उज्जैन/मध्य प्रदेश। मकर संक्रांति पर्व पास आते ही प्रशासन भी अलर्ट मूड में आ गया है। धार्मिक नगरी उज्जैन में इस पर्व का विशेष महत्व माना गया है। इस दौरान यहां स्थानीय श्रद्धालुजन के साथ शहर के बाहर से भी श्रद्धालु देवदर्शन करने और दान-पुण्य कर शिप्रा नदी में स्नान करने आते हैं। वहीं शहरवासी पतंग उड़ाकर इस त्योहार को धूमधाम से मनाने में जुटते हैं। पतंगबाजी जैसे खुशी के पर्व पर कुछ वर्षों से चाइना मांझा लोगों की जान ले रहा है। इस पर पुलिस और प्रशासन समय- समय पर प्रतिबंध तो लगाता है, लेकिन इसके बावजूद इसकी ब्रिकी होती रहती है। हालांकि इस बार उज्जैन प्रशासन ने चाइना मांझा से निपटने के लिए शख्त प्लान बना लिया है।
1 दिसंबर 2023 को ही कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने 1 चाइनीज मांजे पर प्रतिबंध के आदेश जारी कर दिए थे। अब इसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से चाइना मांझा बेचने वालों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से बताया गया है कि चाइनीज मांझा बेचने करने वालों के खिलाफ धारा 188 में मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही उसके मकान को तोड़ दिया जाएगा। वहीं इस डोर से पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ धारा 307 (हत्या की कोशिश) में केस दर्ज किया जाएगा।
बता दें, आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराधी को 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।
पहले भी मकान पर चल चुका है बुलडोजर
ज्ञात हो कि चाइनीज मांझे की बिक्री करने वालों के खिलाफ पुलिस और जिला प्रशासन समय-समय पर कार्रवाई करता रहता है। इसके फलस्वरूप पिछले वर्ष 2022 में एक व्यापारी के मकान को बुलडोजर चलाकर तोड़ा गया था। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई थी।

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