कानपुर में कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं दर्ज किया केस, इंस्पेक्टर पर मुकदमा दर्ज

कानपुर/उत्तर प्रदेश। यूपी के कानपुर में पुलिस महकमें से एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। कैंट इंस्पेक्टर ने कोर्ट के आदेश पर वाहन चोरी का मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसपर हाईकोर्ट ने गुरूवार को कानपुर पुलिस कमिश्नर आर के स्वर्णकार को तलब कर लिया। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर बुधवार को कोतवाली में कैंट इंस्पेक्टर अजय सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 166ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। माना जा रहा कि होईकोर्ट में विपरीत परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। इस लिए एक दिन पहले कैंट इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की गई है।
कानपुर के दलपतपुर, प्रेमपुर निवासी रविकांत उत्तम पेशे से अधिवक्ता हैं। उन्होंने बताया कि बीते 01 अगस्त 2023 की शाम लगभग 7ः30 बजे कचहरी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान जीटी रोड चांदमारी क्षेत्र पीएससी मोड़ के पास कार खराब हो गई।
कंपनी के टोलफ्री नंबर पर कई बार कॉल किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। मैंने कार किनारे खड़ी कर दी, और फजलगंज स्थित कंपनी के ऑफिस पहुंचे। इसके बाद वहां से वापस लौटे तो कार गायब थी। इसके अगले दिन 2 अगस्त की रात 01 बजकर 6 मिनट पर टोल टैक्स कटने का मैसेज आया, तो पता चला कि गाड़ी पानीपत में है।
चकेरी थाना में गाड़ी चोरी होने की सूचना दी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। रविकांत ने बीते 19 अगस्त को कानपुर कोर्ट में 156/3 के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जब घटना स्थल की जांच हुई, तो थाना क्षेत्र कैंट निकला।
न्यायलय ने बीते 2 सितंबर 2023 को कैंट थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे। लेकिन कैंट इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह ने मुकदमा लिखने से इंकार कर दिया। उन्होंने कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना। इससे नाराज वादी रविकांत ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। हाईकोर्ट ने 7 दिसंबर 2023 को तलब कर लिया।
कानपुर पुलिस कमिश्नर आर के स्वर्णकार के वाचक प्रदीप कुमार मौर्य की तहरीर पर कोतवाली में कैंट इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 166ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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