पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाने का आदेश हाईकोर्ट से खारिज, केजरीवाल पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

गुजरात,(एजेंसी)। गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का विवरण प्रकट करने का निर्देश देने वाले एक आदेश को आज राज्य उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जानकारी की आवश्यकता नहीं है। गुजरात उच्च न्यायालय ने इन विवरणों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। केजरीवाल को चार सप्ताह के भीतर गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास पैसा जमा करना होगा।

आदेश और जुर्माने पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कितने पढ़े-लिखे हैं? उन्होंने अदालत में अपनी डिग्री का खुलासा करने का जोरदार विरोध किया। क्यों? डिग्री देखने के लिए कहने वाले व्यक्ति को जुर्माना होगा?क्या हो रहा है? एक अशिक्षित या कम पढ़ा-लिखा पीएम देश के लिए खतरनाक है।

2016 में सूचना के अधिकार (आरटीआई) अनुरोध का जवाब देते हुए, केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय को पीएम मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। गुजरात विश्वविद्यालय ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। पीएम मोदी के चुनावी दस्तावेज कहते हैं कि उन्होंने 1978 में गुजरात विश्वविद्यालय से स्नातक किया और 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री पूरी की।

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