कार्तिगई दीपम पर विवाद गहराया, मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच की डिवीज़न बेंच के 6 जनवरी के फैसले को चुनौती देती है। इस फैसले में दिसंबर 2025 में एक सिंगल जज द्वारा दिए गए उस आदेश को बरकरार रखा गया था, जिसमें भक्तों को 'दीपा थून' (पत्थर के दीपक वाले खंभे) पर दीपक जलाने की इजाज़त दी गई थी।

चेन्नई/एजेंसी। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें मदुरै जिले की थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर एक दरगाह के पास मौजूद पत्थर के खंभे पर “कार्तिगई दीपम” जलाने की इजाज़त दी गई थी। यह स्पेशल लीव पिटिशन (एसएलपी) मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच की डिवीज़न बेंच के 6 जनवरी के फैसले को चुनौती देती है। इस फैसले में दिसंबर 2025 में एक सिंगल जज द्वारा दिए गए उस आदेश को बरकरार रखा गया था, जिसमें भक्तों को ‘दीपा थून’ (पत्थर के दीपक वाले खंभे) पर दीपक जलाने की इजाज़त दी गई थी। यह याचिका 11 जून को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जो टीवीके प्रमुख विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार के कार्यभार संभालने के कुछ ही समय बाद की बात है।
यह विवाद थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर मौजूद दरगाह से लगभग 50 मीटर दूर स्थित ‘दीपा थून’ को लेकर है। कई भक्तों ने उस जगह पर पारंपरिक दीपक जलाने की इजाज़त के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, राज्य के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग ने, जो पहाड़ी की तलहटी में स्थित भगवान सुब्रमण्य मंदिर का प्रबंधन करता है, इस याचिका का विरोध किया। विभाग का तर्क था कि उस खास जगह पर दीपक जलाने की कोई स्थापित परंपरा नहीं है और यह रस्म पारंपरिक रूप से कहीं और निभाई जाती रही है। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने याचिकाएं मंज़ूर करते हुए कहा कि दीया जलाने से दरगाह के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा और भक्तों को यह रस्म निभाने से रोकना उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। जब राज्य प्रशासन ने आदेश लागू नहीं किया, तो अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू हुई, जिसके दौरान कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह रस्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (सीआईएसएफ) की सुरक्षा में पूरी की जाए।
इसके बाद, एक डिवीज़न बेंच ने मूल आदेश और अवमानना ​​कार्यवाही के दौरान जारी निर्देशों, दोनों को बरकरार रखा। राज्य सरकार ने पहले पिछले साल दिसंबर में अवमानना ​​से जुड़े आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं की गई थी। जनवरी के अपने फैसले में, डिवीज़न बेंच ने कहा कि दीया जलाने की अनुमति देने से कानून-व्यवस्था की कोई समस्या नहीं होगी। बेंच ने यह भी कहा कि धार्मिक परंपराओं की रक्षा करना मंदिर प्रशासन की ज़िम्मेदारी है और राज्य के इस तर्क को खारिज कर दिया कि ‘दीपा थून’ केवल ब्रिटिश काल में लगाया गया एक सर्वे स्टोन था।
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी का मामला मदुरै में धार्मिक अधिकारों, पहाड़ी पर मालिकाना हक के दावों और पहाड़ी की चोटी पर सिकंदर बादशाह औलिया दरगाह के पास स्थित ‘दीपा थून’ तक पहुंच से जुड़ा एक पुराना कानूनी और सांप्रदायिक विवाद है। इस विवाद में सदियों पुराना अरुलमिघु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर और सिकंदर बादशाह औलिया दरगाह शामिल हैं। इसमें धार्मिक रीति-रिवाजों, ऐतिहासिक दावों और अलग-अलग धर्मों के भक्तों द्वारा साझा की जाने वाली जगहों के इस्तेमाल से जुड़े कई कानूनी मुद्दे शामिल हैं।

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