बर्दवान में होगी संघ प्रमुख मोहन भागवत की रैली, कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरएसएस को दी अनुमति
Sangh chief Mohan Bhagwat's rally will be held in Burdwan, Calcutta High Court gives permission to RSS

कोलकाता/एजेंसी। कलकत्ता हाईकोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार की आपत्तियों को खारिज करते हुए शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बर्धमान जिले में 16 फरवरी को रैली आयोजित करने की सशर्त अनुमति दे दी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवतके इस रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। बंगाल पुलिस ने इस आधार पर रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया था कि जारी माध्यमिक परीक्षा के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से परीक्षार्थियों को परेशानी होगी। रैली के आयोजकों ने इसके बाद अदालत का रुख किया था। जस्टिस अमृता सिन्हा की बेंच ने रैली की सशर्त अनुमति देते हुए कहा कि आयोजक उपस्थित भीड़ की संख्या के साथ-साथ लाउडस्पीकरों की आवाज पर भी नजर रखेंगे।
हालांकि, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि रैली स्थल के नजदीक कोई स्कूल नहीं है। बेंच ने पाया कि प्रस्तावित रैली के दिन रविवार को कोई परीक्षा निर्धारित नहीं है। राज्य का बयान था कि राज्य के पर्यावरण विभाग ने 2022 में एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें कहा गया था कि माध्यमिक परीक्षा से तीन दिन पहले लाउडस्पीकर या साउंड बॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मोहन भागवत के प्रस्तावित बैठक स्थल से 500 मीटर की दूरी पर एक स्कूल है। परिणामस्वरूप किसी भी तरह से बॉक्स की आवाज के साथ बैठक की अनुमति देना उस अधिसूचना के विपरीत है।
वादी का कथन था कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने बर्दवान में निर्माणाधीन एसएआई कॉम्प्लेक्स में स्टेडियम का निर्माण कार्य पहले ही शुरू कर दिया है। लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं होता। यह बैठक एक कोने में स्थापित मंच पर आयोजित की जाएगी। वादी ने अदालत को यह भी बताया कि वहां लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि केवल वही बॉक्स होंगे जो सभी नियमों का पालन करेंगे। यह बैठक रविवार, 16 फरवरी को प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 12:15 बजे तक आयोजित होगी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस सिन्हा ने अपने आदेश में मोहन भागवत को शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हुए और छात्रों की घर पर पढ़ाई में बाधा डाले बिना साईं कॉम्प्लेक्स स्थित स्टेडियम के अंदर रैली करने की अनुमति दे दी।




