बांसुरी स्वराज की सांसदी पर सवाल! दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे सोमनाथ भारती, 22 जुलाई को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। आप नेता सोमनाथ भारती ने कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा 22 जुलाई को चुनाव याचिका पर सुनवाई करने वाले हैं। याचिका में कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर के अनुसार भारती को 3,74,815 वोट मिले, जबकि स्वराज को 4,53,185 वोट मिले। उन दोनों ने नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और स्वराज को विजेता घोषित किया गया।
याचिका में कहा गया, “यह याचिका याचिकाकर्ता सोमनाथ भारती द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 80 और 81 के तहत नई दिल्ली से लोक सभा के सदस्य के रूप में बांसुरी स्वराज के चुनाव को चुनौती देते हुए दायर की जा रही है। 25 मई, 2024 को आयोजित लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बांसुरी, उसके चुनाव एजेंट और प्रतिवादी की सहमति से अन्य व्यक्तियों द्वारा भ्रष्ट आचरण का प्रदर्शन किया गया।”
बांसुरी की मदद के लिए राजकुमार आनंद को खड़ा किया गया
याचिका में आरोप लगाया गया कि आप के पूर्व मंत्री राज कुमार आनंद को वास्तव में याचिकाकर्ता के खिलाफ बांसुरी स्वराज की मदद करने के लिए खड़ा किया गया था। हालांकि राज कुमार आनंद बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे। इसमें कहा गया कि राज कुमार आनंद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे और नौ अप्रैल तक भारती के लिए प्रचार में सक्रिय थे और अचानक उन्होंने 10 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा दे दिया।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि वोट शेयर में कटौती करके स्वराज की मदद करने के लिए आनंद ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और बाद में 10 जुलाई को वह भाजपा में शामिल हो गए। याचिका में दावा किया गया कि चुनाव के दिन याचिकाकर्ता नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के विभिन्न बूथों का दौरा किया। वह यह देखकर हैरान रह गए कि बूथ एजेंटों के पास बांसुरी स्वराज के मतपत्र संख्या प्रदर्शित करने वाले पर्चे थे।
एजेंट बांसुरी स्वराज की फोटो, चुनाव चिन्ह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो उन मतदाताओं को दिखा रहे थे, जो वोट देने के लिए बूथ पर पंक्ति में खड़े थे। वे उन्हें बांसुरी के लिए वोट करने के लिए कह रहे थे और ऐसा कृत्य निश्चित रूप से एक भ्रष्ट आचरण के योग्य है।

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