आय से अधिक संपत्ति मामले में उद्धव ठाकरे को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत, कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर ठोका जुर्माना

मुम्बई डेस्क।आय से अधिक संपत्ति मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे को राहत देते हुएकेंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति डीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेनेजेस ने एक व्यवहारिक और सॉफ्ट स्किल सलाहकार दादर निवासी गौरी भिडे और उसके पिता अभय की याचिका पर फैसला सुनाया।

भिडेस ने सवाल किया कि कैसे ठाकरे परिवार ने आय के आधिकारिक स्रोत के बिना अकूत संपत्ति अर्जित की। भिडे परिवार, ठाकरे परिवार की तरह, प्रभादेवी में एक प्रिंटिंग प्रेस का मालिक था। भिडे परिवार, ठाकरे परिवार की तरह, प्रभादेवी में एक प्रिंटिंग प्रेस का मालिक था। उद्धव, पत्नी रश्मि और बेटे आदित्य और तेजस को प्रतिवादी बनाया गया था। न्यायाधीशों ने कहा कि याचिका किसी भी सबूत से रहित है, बहुत कम साक्ष्य, जिसके आधार पर सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता अपनी विनम्र शुरुआत से ही निजी उत्तरदाताओं के अचानक वृद्धि और समृद्धि सूचकांक पर अनुमान लगा रहे थे और इसलिए मनोरंजन करते हैं कि निजी प्रतिवादी की जीवन शैली को केवल बीएमसी की भ्रष्ट प्रथाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा, “किसी भी मामले में बीएमसी और निजी उत्तरदाताओं में कथित कदाचार के बीच बिल्कुल कोई सबूत या लिंक नहीं है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button