दिव्यांगजनों के छूट वाले फास्टैग नियम बदले, अब 3 से 5 साल तक रहेगी वैधता
केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए फास्टैग नियमों में संशोधन किया है, जिससे उन्हें टोल छूट का लाभ अधिक आसानी से मिल सकेगा। नए नियम 2 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे और दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर फास्टैग की वैधता 3 से 5 साल तक होगी।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल छूट का लाभ अधिक सरल और सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध कराने के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने और उनके नवीनीकरण से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार संशोधित दिशा-निर्देश 2 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होंगे। नई व्यवस्था का उद्देश्य फास्टैग जारी करने की प्रक्रिया में एकरूपता लाने के साथ लाभार्थियों को बार-बार की जाने वाली औपचारिकताओं से राहत देना है।
संशोधित व्यवस्था के तहत शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन और निर्मित वाहनों तथा दिव्यांगजन श्रेणी में पंजीकृत वाहनों को छूट वाला फास्टैग जारी किया जाएगा। इसके लिए वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र या अन्य मान्य दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता प्रतिशत को आधार बनाया जाएगा।
नई व्यवस्था में अब हर साल फास्टैग का नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। 70 से 100 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले लाभार्थियों को जारी छूट वाला फास्टैग पांच वर्ष तक वैध रहेगा। वहीं, 40 प्रतिशत या उससे अधिक लेकिन 70 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले लाभार्थियों के लिए इसकी वैधता तीन वर्ष निर्धारित की गई है। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद पात्रता और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार इसका नवीनीकरण कराया जा सकेगा।
मंत्रालय के अनुसार संशोधित प्रावधानों से पात्र दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग टोल व्यवस्था अधिक सुलभ, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनेगी। साथ ही टोल छूट का लाभ निर्धारित पात्रता और नियमों के अनुरूप उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।
इस बीच, सरकार ने फास्टैग वार्षिक पास को लेकर भी जानकारी दी है। 15 अगस्त 2025 को शुरू की गई इस सुविधा ने 28 सितंबर 2026 तक एक करोड़ पास जारी होने का आंकड़ा पार कर लिया है। यह पास गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए उपलब्ध है और एकमुश्त शुल्क के भुगतान के बाद मौजूदा फास्टैग से जुड़ जाता है।
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए फास्टैग वार्षिक पास का शुल्क 3,075 रुपये निर्धारित है। इसके तहत एक वर्ष या 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग, जो भी पहले हो, तक राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर यात्रा की सुविधा मिलती है। पास को राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से सक्रिय किया जा सकता है।




