दिव्यांग उपकरण घोटाले में सलमान खुर्शीद की पत्नी सहित दो पर आरोप तय, एक आरोपी को मिली जमानत
दिव्यांग उपकरण घोटाले में कायमगंज की पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद और अतहर फारूकी पर आरोप तय हो गए हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद 18 अगस्त की तारीख तय की है, जबकि अतहर फारूकी को जमानत मिल गई।

फर्रुखाबाद/उत्तर प्रदेश। एमपी एमएलए न्यायालय में विचाराधीन दिव्यांग उपकरण घोटाले के मुकदमे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विदेश मंत्री की पूर्व विधायक पत्नी सहित दो आरोपित उपस्थित हुए। न्यायालय में सुनवाई के बाद पत्रावली पर आरोप तय करते हुए 18 अगस्त की तिथि नियत की गई है। मुकदमे के एक आरोपित ने गैरजमानती वारंट होने पर जमानत कराई। दोनों आरोपितों की ओर से 50-50 हजार रुपये के निजी बंधपत्र भरकर दाखिल किया गया है।
आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा लखनऊ के तत्कालीन निरीक्षक रामशंकर यादव ने 10 जून 2017 को कायमगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया था कि डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल के प्रतिनिधि शहर कोतवाली के मुहल्ला खतराना स्ट्रीट निवासी प्रत्यूश शुक्ला ने दिव्यांग उपकरण वितरण के कई कैंप दर्शाकर धन का गबन कर लिया है।
मुकदमे के विवेचक ने 30 दिसंबर 2019 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी व ट्रस्ट की परियोजना निदेशक पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद और अतहर फारुकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन जयवीर सिंह कर रहे हैं। आरोपित पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद व अतहर फारुकी न्यायालय में पेश हुए।
अतहर फारुकी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी थे। न्यायालय ने अतहर को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया। उनके अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र दिया गया। इस पर न्यायाधीश ने जमानत स्वीकृत कर दी।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि अतहर फारुखी ट्रस्ट के सचिव हैं। वह लगातार अदालत से गैरहाजिर थे चल रहे थे, इससे उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट था। अतहर फारुखी को न्यायालय से जमानत मिल गई है। दोनों आरोपितों की ओर से 50 – 50 हजार रुपये के निजी बंधपत्र दाखिल किए गए।
दोनों आरोपितों पर धारा 409 / 467 / 468 / 474 / 120बी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप तय किए गए हैं। अभियोजन साक्ष्य के लिए 18 अगस्त की नियत की गई है। इस दौरान अधिवक्ता अंकुर मिश्रा भी मौजूद रहे।




