सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की, जेल में केयरटेकर रखने की अनुमति

आसाराम बापू की जमानत याचिका से जुड़ा बड़ा अपडेट मिला है। कोर्ट ने जेल में 24 घंटे की केयरटेकिंग का निर्देश देते हुए अंतरिम मेडिकल जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है।

जोधपुर/राजस्थान। राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम मेडिकल जमानत के मामले में राहत नहीं मिल पाई है। गुरुवार को सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए जेल में 24 घंटे देखभाल के लिए एक प्रशिक्षित केयरटेकर रखने की अनुमति प्रदान की है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अधिक उम्र और खराब स्वास्थ्य जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। साथ ही यह भी कहा कि यदि भविष्य में उनकी तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ती है, तो वे नई परिस्थितियों के आधार पर पुनः अंतरिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर नाराजगी जताई कि आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट से मिली 20 दिन की पैरोल की जानकारी सुप्रीम कोर्ट से साझा नहीं की थी। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपने मामले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का पूर्ण खुलासा करना चाहिए।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से जवाब तलब किया था और एम्स से आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी थी। अदालत ने जेल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि आसाराम को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाए।
गौरतलब है कि आसाराम की उम्र 80 वर्ष से अधिक है और वे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अदालत के इस फैसले के बाद फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा, जबकि चिकित्सकीय देखभाल के लिए अतिरिक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

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