गैंगस्‍टर गोल्डी बरार को गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत घोषित किया आतंकी, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का है मास्टर माइंड

नई दिल्ली/एजेंसी। केंद्र सरकार ने सोमवार को गैंगस्टर गोल्डी बरार को कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक राजपत्रित अधिसूचना में बताया कि गोल्डी बरार प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है, जो भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूस वाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने के बाद गोल्डी बरार भारतीय एजेंसियों के रडार पर आ गया।
केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए), अतिरिक्त सचिव ने एक राजपत्रित अधिसूचना में कहा कि सतविंदर सिंह उर्फ ​​सतिंदर जीत सिंह उर्फ ​​गोल्डी बराड़, जो वर्तमान में ब्रैम्पटन, कनाडा में रहता है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है और जबकि, बब्बर खालसा इंटरनेशनल एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है।
सीमा पार एजेंसी द्वारा समर्थित गोल्डी कई हत्याओं में शामिल था और कट्टरपंथी विचारधारा का दावा करता था, जो राष्ट्रवादी नेताओं को धमकी भरे कॉल करने, फिरौती मांगने और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर हत्याओं के दावों को पोस्ट करने में शामिल था। अधिसूचना में कहा गया है कि वह सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से उच्च श्रेणी के हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री की तस्करी और हत्याओं को अंजाम देने के लिए आपूर्ति करने और शार्पशूटर उपलब्ध कराने में भी शामिल रहा है।

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