दिल्ली में लगी है बीएनएसएस की धारा-163, पांच अक्टूबर तक लागू रहेंगी पाबंदियां
Section 163 of BNSS has been imposed in Delhi, restrictions will remain in force till October 5

राजीव कुमार गौड़/दिल्ली ब्यूरो। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में छह दिनों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 लागू की गई है। बीएनएसएस की धारा-163 नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के अलावा दिल्ली की सभी सीमाओं पर 30 सितंबर से पांच अक्तूबर तक लागू की गई है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इस संबंध में एक नोटिस जारी कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बीएनएसएस की धारा-163 एहतियात के मद्देनजर लगाई गई है क्योंकि कई संगठनों ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में राजधानी क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन सहित विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजन करने का एलान किया है।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, एमसीडी स्थायी समिति के चुनाव, वक्फ संशोधन विधेयक (प्रस्तावित), शाही ईदगाह, डूसू चुनाव के लंबित नतीजे जैसे मुद्दों की वजह से राजधानी में स्थिति लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर संवेदनशील है।
इसके साथ ही दो अक्तूबर को महात्मा गांधी की जयंती की वजह से नई दिल्ली और मध्य क्षेत्र में वीवीआईपी नेताओं की आवाजाही होगी। वहीं, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते दिल्ली बॉर्डर पर लोगों और वाहनों की जांच की जा रही है। ऐसे में राजधानी क्षेत्र में धारा 163 लागू की गई है।
इन चीजों पर रहेगी पाबंदी
- पांच या इससे ज्यादा अनधिकृत व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक।
- फायर-आर्म्स, बैनर, तख्तियां, लाठियां, भाले, तलवारें, लाठियां ले जाना।
- किसी भी सार्वजनिक स्थान में धरना देने पर प्रतिबंध रहेगा।
- आदेश का पालन न करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।




