सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि विज्ञापन केस में रामदेव-बालकृष्ण का माफीनामा किया खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण की बिना शर्त माफी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कड़े शब्दों में की गई टिप्पणियों में अदालत ने कहा कि कागज पर माफी केवल इसलिए जारी की गई क्योंकि उनकी पीठ दीवार के खिलाफ है। पतंजलि आयुर्वेद द्वारा कथित तौर पर गुमराह करने वाले विज्ञापन प्रकाशित करने का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि वे ऐसा करने से बचेंगे, फिर भी उन्होंने दोनों को अवमानना ​​मामले में कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने कहा कि माफी कागज पर है। उनकी पीठ दीवार के खिलाफ है। हम इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं, हम इसे वचन का जानबूझकर उल्लंघन मानते हैं। कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण के आचरण को जानबूझकर अवज्ञाकारी बताया. अदालत ने कहा कि हम इसे (माफी) स्वीकार नहीं करते हैं, हम इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हम इसे जानबूझकर वचन की अवज्ञा मानते हैं।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को अंतिम अवसर देते हुए एक सप्ताह के भीतर नया हलफनामा दाखिल करने को कहा था। अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण को झूठी गवाही के आरोप की भी चेतावनी दी, जबकि यह नोट किया कि पतंजलि द्वारा हलफनामे के साथ जमा किए गए दस्तावेज बाद में बनाए गए थे। अदालत ने आगे कहा कि यह झूठी गवाही का स्पष्ट मामला है। हम आपके लिए दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको वह सब बता रहे हैं जो हमने नोट किया है।

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