याकूब मेमन के बाद नागपुर जेल में होगी दूसरी फांसी! आरोपी की दया याचिका राष्ट्रपति ने ठुकराई

नागपुर,(महाराष्ट्र)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के नागपुर स्थित वाडी इलाके में चार साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोपी वसंत संपत दुपारे की दया याचिका खारिज कर दिया है। लिहाजा मुंबई बम धमाकों के मुख्य आरोपी याकूब को नागपुर की जेल में फांसी दिए जाने के बाद अगला नंबर दुपारे का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई, 2017 को हत्या के आरोपी वसंत की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी और फांसी की सजा को बरकरार रखा था। इसलिए उसने 28 मार्च 2023 को राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की थी। यह घटना तीन अप्रैल 2008 को नागपुर के वाडी इलाके में हुई थी। आरोपी वसंत दुपारे पड़ोस में रहने वाले मासूम के परिवार से मिलने अक्सर जाता था। घटना वाले दिन वसंत ने चार साल की बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर घर से दूर ले गया। बाद में उसने पीड़िता के साथ रेप किया और फिर पत्थर से कुचलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। नागपुर अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 23 फरवरी 2012 को इस चौंकाने वाले मामले में आरोपी दुपारे को मौत की सजा सुनाई थी। लिहाजा, बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने भी बिना कोई रहम दिखाए 26 नवंबर 2014 को मौत की सजा बरकरार रखी।

सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरक़रार रखी
दुपारे ने इस सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने 2014 में वसंत दुपारे की फांसी की सजा को बरकरार रखा था। इस बीच दुपारे ने सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति उदय ललित की पूर्ण पीठ के समक्ष इसकी सुनवाई की गई। हालांकि, दुपारे की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि ऐसी विकृत घटनाओं पर अंकुश लगाने और अपराधियों को सजा देने के लिए फांसी की सजा उचित होगी।
वसंत दुपारे के खिलाफ वाडी थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद, दुपारे नागपुर सेंट्रल जेल में बंद है। इसलिए, 2012 में, सत्र अदालत द्वारा उसे फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद उसे जेल के फांसी यार्ड में भेज दिया गया था। सूत्रों ने बताया कि में राष्ट्रपति सचिवालय से फांसी का आदेश मिलने के बाद वसंत दुपारे को फांसी दी जाएगी।

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