यूट्यूबर अजीत भारती के खिलाफ नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर टिप्पणी के बाद एससी/एसटी और आईटी एक्ट में एफआईआर
यूट्यूबर अजीत भारती के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने के आरोप में दिल्ली के नार्थ एवेन्यू थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

नई दिल्ली। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो को लेकर यूट्यूबर अजीत भारती के खिलाफ नार्थ एवेन्यू थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, 23 अगस्त को प्राप्त लिखित शिकायत के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
शिकायत आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बालकराम बौद्ध की ओर से दी गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अजीत भारती के इंटरनेट मीडिया खाते से प्रसारित वीडियो में जाति, आरक्षण, विवाह और अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े लोगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं।
शिकायत में परिवार की महिला सदस्यों और विवाह को लेकर कथित अभद्र भाषा के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया है। इसके अलावा वीडियो में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और डॉ. भीमराव आंबेडकर के संबंध में कथित अपमानजनक टिप्पणियां किए जाने की बात कही गई है।
शिकायतकर्ता ने पुलिस से वीडियो की मूल प्रति, वेब पता, संबंधित खाते की जानकारी, अपलोड से जुड़ी जानकारी, मेटाडाटा, दृश्य संख्या और टिप्पणियों सहित अन्य डिजिटल साक्ष्य जुटाकर मामले की जांच करने की मांग की है।
वहीं, अजीत भारती ने लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि उन्होंने कोई जातिसूचक शब्द नहीं कहा है और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई राजनीतिक दबाव का परिणाम है।
पुलिस के अनुसार, मामले में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो और उसमें की गई कथित टिप्पणियों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।




