22,217 बांड खरीदे गए, 22,030 हुए कैश, एसबीआई ने हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

नई दिल्ली/एजेंसी। भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन हलफनामा दायर किया है। इसने अदालत को यह भी बताया कि 1 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 की अवधि के दौरान कुल 22,217 बांड खरीदे गए, जिनमें से 22,030 चुनावी बांड भुनाए गए। हलफनामा बैंक के मुख्य प्रबंध निदेशक दिनेश खारा द्वारा दायर किया गया था। एसबीआई ने कहा कि चुनावी बांड की राशि को चुनावी दलों द्वारा 15 दिनों की वैधता अवधि के भीतर भुनाया नहीं गया था, बल्कि इसे प्रधान मंत्री राहत कोष में स्थानांतरित कर दिया गया था।
हलफनामे में एसबीआई ने कहा कि उसके पास तैयार रिकॉर्ड हैं जिसमें खरीद की तारीख, मूल्यवर्ग और खरीदार का नाम दर्ज किया गया था और राजनीतिक दलों के संबंध में नकदीकरण की तारीख और भुनाए गए बांड के मूल्यवर्ग दर्ज किए गए थे। उपरोक्त निर्देशों के सम्मानजनक अनुपालन में 12 मार्च, 2024 को व्यावसायिक घंटों की समाप्ति से पहले, इस जानकारी का एक रिकॉर्ड डिजिटल रूप (पासवर्ड संरक्षित) में हाथ से वितरित करके भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को उपलब्ध कराया गया था।
भारतीय स्टेट बैंक ने यह भी कहा कि प्रत्येक चुनावी बांड की खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और खरीदे गए चुनावी बांड का मूल्य प्रस्तुत किया गया है। चुनावी बांड के नकदीकरण की तारीख, राजनीतिक दलों का नाम जिन्होंने अंशदान प्राप्त कर लिया है, और उक्त बांड का मूल्यवर्ग भी प्रस्तुत कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, एसबीआई ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए चुनावी बॉन्ड का ब्योरा चुनाव आयोग को सौंप दिया है. एसबीआई ने 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से 30 किश्तों में 16,518 करोड़ रुपये के चुनावी बांड जारी किए हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button