ज्ञानवापी केस में 6 अक्टूबर से रोजाना होगी सुनवाई, मुस्लिम पक्ष को फटकारते हुए कोर्ट ने दिया आदेश

वाराणसी,(उत्तर प्रदेश)।  उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बहुचर्चित मामले ज्ञानवापी मस्जिद विवाद (Gyanvapi Case) पर अब रोजाना सुनवाई होगी। जानकारी के मुताबिक, ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और दावे वाले शिवलिंग की नियमित पूजा की मांग संबंधी याचिका (आदि विश्‍वेश्‍वर विराजमान केस) पर 6 अक्‍टूबर से रोजाना सुनवाई होगी। वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिविजन, फास्‍ट ट्रैक) महेंद्र कुमार पांडेय के कोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश दिया।सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने वकील के बीमार होने का हवाला देते हुए वाद की पोषणीयता पर जवाब दाखिल करने के लिए दोबारा समय मांगा। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि 6 अक्‍टूबर तक जवाब दाखिल न करने पर मुस्लिम पक्ष का अवसर समाप्‍त कर दिया जाएगा।

बता दें कि यह मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ (वीवीवीएस) की ओर से मई में दायर किया गया था, जिसमें संगठन के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन ने अपनी पत्नी किरण सिंह को वादी बनाया था। वीवीएसएस के वकील शिवम गौर ने मंगलवार को कहा कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद, मस्जिद प्रबंधन समिति को सिविल जज सीनियर डिवीजन (फास्ट-ट्रैक कोर्ट) महेंद्र कुमार पांडे के समक्ष याचिका की पोषणीयता को चुनौती देने के लिए बहस शुरू करनी पड़ी लेकिन एआईएम के दो वकीलों ने अदालत को सूचित किया कि मंगलवार से बहस शुरू नहीं की जा सकती क्योंकि उनके वरिष्ठ वकील बीमार थे। अदालत ने एआईएम को समय दिया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि सुनवाई 6 अक्टूबर से शुरू होगी और रोजाना जारी रहेगी। वीवीवीएस ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवताओं की दैनिक पूजा के अधिकार की मांग करने वाले 5 वादी महिलाओं में से एक राखी सिंह का समर्थन कर रहा है। बता दें कि बीते दिनों वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी केस पर सुनवाई जारी रखने से संबंधित फैसला दिया था।

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