ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को चार दिन की पुलिस रिमांड

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हिंदू देवता के खिलाफ 2018 में आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर से पूछताछ के लिए हिरासत की अवधि मंगलवार को चार दिन के लिए बढ़ा दी है। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने दिल्ली पुलिस और आरोपी की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुनाया।दिल्ली पुलिस ने जुबैर की हिरासत में पूछताछ की एक दिन की अवधि समाप्त होने के बाद उसे मंगलवार को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया के समक्ष पेश किया और आरोपी की हिरासत पांच दिन बढ़ाने का अनुरोध किया। मोहम्मद जुबैर के वकील ने अदालत में कहा कि पुलिस जिस तस्वीर के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है, वह दरअसल एक पुरानी हिंदी फिल्म की है। वहीं दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि मोहम्मद जुबैर ने प्रसिद्धि पाने की कोशिश में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए कथित रूप से विवादास्पट ट्वीट का इस्तेमाल किया।
क्या था फिल्म वाली सीन वाला विवाद
उन्होंने साल 2018 में एक बॉलिवुड फिल्म किसी से न कहना के एक सीन पर ट्वीट किया था। इस फिल्म में फारूख शेख और दीप्ति नवल मुख्य भूमिकाओं में थे। ऋषिकेश मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में एक सीन था जिसमें एक ‘हनीमून’ होटल का नाम ‘हनुमान’ होटल कर दिया गया था। जुबैर ने इसी के ऊपर ट्वीट किया था। जुबैर ने इस मूवी क्लिप के हनुमान होटल वाले सीन के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा था, ‘2014 से पहले हनीमून होटल और 2014 के बाद हनुमान होटल।’ इसके बाद दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर अरुण कुमार की शिकायत पर जुबैर खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई जिसमें उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर ‘हनुमान भक्त’ नाम के ट्विटर हैंडल ने जुबैर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया है।
जुबैर पर लगी है यह धाराएं
पुलिस ने जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 295-ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य) के तहत मामला दर्ज किया है।

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