अब प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए देना होगा एग्जाम, यूपी रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट जरूरी
Now you will have to give an exam to become a property dealer, training and certificate are necessary for registration in UP RERA

ग्रेटर नोएडा। अब रियल एस्टेट मार्केट में केवल प्रशिक्षित व सर्टिफाइड एजेंट ही फ्लैटों की बिक्री करा पाएंगे। रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अब पहले तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। उसके बाद एग्जाम देना होगा। इस एग्जाम के आधार पर ही सर्टिफिकेट मिलेगा। इससे एजेंट रेरा में रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे और ग्रुप हाउसिंग प्रॉजेक्टों में फ्लैटों की बिक्री करा पाएंगे।रियल एस्टेट मार्केट में प्रॉपर्टी डीलरों का जाल कुकुरमुत्ते की तरह फैला हुआ है। स्थिति यह है कि कोई भी रियल एस्टेट प्रॉजेक्टों में फ्लैट की बिक्री कराकर अपना कमीशन लेने का काम करने लगता है। यह क्षेत्र असंगठित होने की वजह से यह प्रॉपर्टी डीलर खरीदारों से तमाम तरह के झूठ भी बोलते हैं, जिनमें खरीदार आए दिन फंसते भी हैं और उनके साथ धोखा भी होता है। अब इन्हीं शिकायतों के चलते रेरा ने यह अनिवार्य कर दिया है कि रियल एस्टेट प्रॉजेक्टों में केवल प्रशिक्षण प्राप्त और सर्टिफिकेट हासिल करने वाले प्रॉपर्टी एजेंटों का ही पंजीकरण हो सकेगा।
7 हजार पंजीकृत एजेंट को एक साल में मिलेगी ट्रेनिंग
रेरा के रेकॉर्ड के अनुसार इस समय रेरा में प्रदेश भर से करीब 7 हजार प्रॉपर्टी एजेंट रेरा में पंजीकृत हैं। इन सभी को अगले एक साल में तीन दिवसीय प्रशिक्षण और सर्फिकेट रेरा से लेना होगा। अन्यथा इनका रेरा में पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।
सर्टिफिकेट होने पर ही हो सकेगा नए एजेंट का पंजीकरण
कोई भी नया प्रॉपर्टी एजेंट तभी रेरा में पंजीकरण करा सकेगा, जब उसके पास प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट दोनों होंगे। अब तक कोई भी आकर यह पंजीकरण करा रहा था और फ्लैटों की बिक्री कराने का काम करने लगते थे।
फ्लैट लेते समय देखें प्रॉपर्टी डीलर का रेरा में रजिस्ट्रेशन
यदि आप फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो यह देखना न भूले कि उनका रेरा में रजिस्ट्रेशन है या नहीं। रेरा में रजिस्ट्रेशन होगा तो किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर उस एजेंट को पकड़ा जा सकेगा। वह जिम्मेदारी और पारदर्शिता से काम करने का प्रयास करेगा। अन्यथा किसी भी अनजान व्यक्ति के माध्यम से फ्लैट लेने पर आपके साथ धोखा हो सकता है। रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी का कहना है कि सभी एजेंट के लिए प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट अब अनिवार्य कर दिया गया है। रेरा में करीब 7000 एजेंट पंजीकृत हैं। उन्हें और नए एजेंट सभी को प्रशिक्षण लेना होगा।




