गाजियाबाद में अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं बनेगा पीयूसी, लगेगा भारी जुर्माना

गाजियाबाद में परिवहन विभाग ने 15 अप्रैल से नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) के बिना वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र (पीयूसी) जारी नहीं किया जाएगा। जिले में लगभग 40 हजार वाहन अभी भी बिना एचएसआरपी के चल रहे हैं।

गाजियाबाद। परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए आज यानी 15 अप्रैल से नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब जिन वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगी होगी, उनका प्रदूषण प्रमाण पत्र (पीयूसी) जारी नहीं किया जाएगा।
शासन के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक जिले में करीब 40 हजार दोपहिया और चारपहिया वाहन अब भी बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चल रहे हैं।
एआरटीओ प्रशासन अशोक श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र सरकार के नियमों के तहत एचएसआरपी सुरक्षा के लिए जरूरी है। इससे वाहनों की पहचान आसान होती है और अपराध या संदिग्ध गतिविधियों में प्रयुक्त वाहनों की निगरानी में मदद मिलती है।
उन्होंने बताया कि यदि किसी वाहन का पीयूसी समाप्त हो जाता है और उस पर एचएसआरपी नहीं है, तो पीयूसी जारी नहीं होगा। नियम उल्लंघन पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और बिना एचएसआरपी वाहन संचालन पर पांच हजार रुपये तक का दंड निर्धारित है।

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