गाजियाबाद में धारा 163 लागू, 18 मई तक तक लगी रहेंगी पाबंदियां
Section 163 implemented in Ghaziabad, know that restrictions will remain in place till May 18

गाजियाबाद। त्योहार और परीक्षाओं को देखते हुए जनपद में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। प्रतिबंध 18 मई तक लागू रहेंगे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध अवधि में बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन पर रोक रहेगी। निर्धारित समय के बाद तेज आवाज में संगीत नहीं बजेगा।
परीक्षा में लगे कर्मचारियों को मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। राजकीय कार्यालयों के आसपास एक किमी की परिधि में ड्रोन उड़ाने पर बिना अनुमति पाबंदी रहेगी। सरकार द्वारा प्रतिबंधित पालिथीन और प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।




