बिहार की राजधानी में निजी गाड़ियों पर सरकारी नेम प्लेट लगाने पर 2500 रुपये का लगेगा जुर्माना

In the capital of Bihar, a fine of Rs 2500 will be imposed for putting government name plates on private vehicles

पटना/एजेंसी। बिहार की राजधानी पटना में अब निजी गाड़ियों पर सरकारी नेम प्लेट लगाने पर 2500 रुपये का जुर्माना लगेगा। यह नियम बिहार सरकार और भारत सरकार के अधिकारियों पर भी लागू होगा। ट्रैफिक पुलिस ने 27 दिसंबर 2024 को यह अभियान शुरू किया और पहले ही दिन 50 लोगों के चालान काटे गए। साथ ही, क्रिसमस के दिन नशे में गाड़ी चलाने वाले 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया।
पटना ट्रैफिक पुलिस ने एक नया नियम लागू किया है। इसके तहत, निजी वाहनों पर सरकारी नेम प्लेट लगाकर चलने वालों पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम सभी पर लागू होगा, चाहे वो किसी भी सरकारी विभाग से जुड़े हों। नेम प्लेट केवल सरकारी गाड़ियों पर ही लगनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी बाइक, कार या किसी भी अन्य वाहन पर सरकारी नेम प्लेट लगाता है, तो उसे जुर्माना भरना होगा।
इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए, ट्रैफिक पुलिस ने पटना की मुख्य सड़कों पर अभियान चलाया। पहले ही दिन 50 ऐसे वाहनों के चालान काटे गए, जिन पर बिहार सरकार या भारत सरकार की नेम प्लेट लगी हुई थी, जबकि वे निजी वाहन थे। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
इसके अलावा, क्रिसमस के दिन ट्रैफिक पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाने वाले 6 लोगों को भी पकड़ा। ये सभी लोग एक ही गाड़ी में सवार थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में नालंदा के गोपाल कुमार, नीरज कुमार और कुंदन कुमार, सारण के अनिल और अमरनाथ, और पटना के प्रीतम कुमार शामिल हैं।

 

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