गाजियाबाद में नए कानून के तहत दर्ज हुआ पहला मुकदमा, जिम ट्रेनर के साथ मारपीट में भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज

गाजियाबाद। एक जुलाई से सरकार द्वारा बनाये नए कानून लागू हो गए हैं। यानी नए कानून के तहत अब आरोपियों पर आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत गाजियाबाद कमिश्नरेट के लिंक रोड थाने में सोमवार को 11 बजकर 50 मिनट पर पहला मुकदमा दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार ट्रांस हिंडन के सूर्य नगर में रहने वाले एक जिम ट्रेनर सुनील वर्मा के द्वारा थाना लिंक रोड पर एक तहरीर दी गई। जिसमें बताया गया कि उन्होंने रवि कुमार सिंह नाम के एक व्यक्ति से कुछ रुपए ब्याज पर लिए थे। जिसका ब्याज भी वह लगातार उन्हें दे रहे हैं। सोमवार की सुबह वह अचानक ही उनके जिम पर आए और पैसों के लेनदेन को लेकर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी।
इस पूरे मामले की तहरीर सुनील वर्मा ने थाना लिंक रोड में दी। इसी दौरान थाना लिंक रोड के थाना अध्यक्ष समस्त स्टाफ को नए कानून के बारे में जानकारी दे रहे थे। सुनील वर्मा के द्वारा दी गई तहरीर को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से नई धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
मामले की जानकारी देते हुए ट्रांस हिंडन के डीसीपी निमिष पाटिल ने बताया कि साहिल वर्मा नाम के शख्स ने थाना लिंक रोड पर तहरीर दी जिसमें उन्होंने रवि कुमार सिंह पर पैसों के लिए में को लेकर झगड़ा करने और उनके साथ मारपीट और धमकी देने का जिक्र किया गया। तहरीर के आधार पर नए कानून तहत बीएनएस 2023 की 115(2), 352, 351(2), 351(3) धारा में दर्ज किया गया है और मामले की गंहनता से जाँच की जा रही है।तथ्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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