आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर गिरी सुप्रीम कोर्ट की गाज, 15 जून तक खाली करने का आदेश

नई दिल्ली। देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की परेशानी बढ़ते ही जा रही है। पहले पार्टी के नेता तो अब खुद पार्टी के दफ्तर पर आंच आ गई है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने दिल्ली में बने आप के दफ्तर को खाली करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आम आदमी पार्टी 15 जून तक अपने कार्यालय को खाली कर दे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आम आदमी पार्टी का दफ्तर हाई कोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर बना है। इसलिए इसे खाली करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए पार्टी को अतिरिक्त मोहलत दी जी रही है। हालांकि पार्टी 15 जून तक अपने ऑफिस को खाली कर दे। कोर्ट ने आगे कहा कि पार्टी अपने कार्यालय को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दे। इसके लिए वो भूमि और विकास कार्यालय से संपर्क करें। वहीं कोर्ट ने भूमि और विकास कार्यालय को भी निर्देश दिया है कि वो चार हफ्ते के अंदर फैसला ले। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ- साफ कह दिया है कि ये प्लॉट पहले से ही कोर्ट को आवंटित है। ऐसे में पार्टी को ये जमीन खाली करनी होगी।
आम आदमी पार्टी ने अपना दफ्तर जिस प्लॉट पर बनाया है वो राउज एवेन्यू की है। उस प्लॉट को दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित किया गया था। इससे पहले 14 फरवरी को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले पर नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने पहले भी कहा था कि कैसे कोई भी राजनीतिक पार्टी जमीन पर कब्जा कर सकती है। पार्टी को ये जमीन वापिस करनी होगी। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक की मोहलत दे दी है।

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