ट्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह को आंशिक राहत, दहेज एक्ट की धाराएं हटीं

भोपाल की पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिवाला सिंह को बहू ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिली है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि दहेज की मांग से जुड़े पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण दहेज एक्ट की धाराएं प्रकरण से हटा दी गई हैं।

जबलपुर,मध्य प्रदेश। बहू और मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़े मामले में भोपाल की पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बुधवार को आंशिक राहत मिली। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि जांच में दहेज की मांग किए जाने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं, जिसके चलते मामले से दहेज प्रतिषेध अधिनियम की संबंधित धाराएं विलोपित कर दी गई हैं। इसके बाद न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत याचिका में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी।
जमानत याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने इसका विरोध किया था। हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी को अपनी आपत्ति लिखित रूप में पेश करने के निर्देश दिए थे। बुधवार को सीबीआई ने लिखित जवाब अदालत में दाखिल किया। एजेंसी ने बताया कि जांच के दौरान दहेज की मांग से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले, इसलिए दहेज से जुड़ी धाराओं को मामले से हटा दिया गया है।
सीबीआई के इस रुख के बाद अदालत ने गिरिबाला सिंह के अधिवक्ता को बदली हुई धाराओं के आधार पर जमानत याचिका में संशोधन करने के निर्देश दिए। हालांकि, बुधवार की सुनवाई में उन्हें जमानत दिए जाने का आदेश नहीं हुआ और अगली सुनवाई 8 अक्टूबर के लिए निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि ट्विशा शर्मा की 12 मई को भोपाल स्थित ससुराल में मौत हुई थी। प्रारंभिक जांच के बाद गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई की जांच के बाद मामले में दहेज मृत्यु से संबंधित आरोप में बदलाव किया गया और आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित आरोप भी शामिल किए गए हैं।
गिरिबाला सिंह को पहले भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत मिली थी, जिसे बाद में हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। इसके बाद जिला अदालत से नियमित जमानत नहीं मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। अब सीबीआई की ओर से दहेज से संबंधित धाराएं हटाए जाने की जानकारी अदालत के रिकॉर्ड पर आने के बाद उनकी जमानत याचिका में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई है। मामले में अन्य आरोपों और ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़े तथ्यों पर न्यायिक प्रक्रिया जारी है।

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