गुरुग्राम में महिला ने डायल-112 पर दी रेप की झूठी सूचना, अब हो सकती है एक साल की जेल

गुरुग्राम में एक महिला ने डायल-112 पर रेप की झूठी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 217 के तहत केस दर्ज किया है। महिला को पुलिस को गुमराह करने और आपातकालीन सेवाओं का दुरुपयोग करने के आरोप में एक साल तक की जेल हो सकती है।
गुरुग्राम। सेक्टर-47 स्थित एक मकान में रेप की झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने के मामले में सदर थाना पुलिस ने एक महिला के खिलाफ बीएनएस की धारा 217 के तहत केस दर्ज किया है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
पुलिस के अनुसार बीते रोज डायल-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि सेक्टर-47 स्थित एक मकान में एक महिला के साथ रेप की घटना हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और ईआरवी मौके पर पहुंची और शिकायतकर्ता महिला से संपर्क कर मामले की जांच शुरू की गई।
आरोपित महिला ने पुलिस को बताया कि वह एक ऑनलाइन कंपनी के माध्यम से खाना बनाने का कार्य करती है और काम के सिलसिले में सेक्टर-47 स्थित मकान में गई थी। इसी दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति से काम को लेकर उसकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर डायल-112 पर रेप की झूठी सूचना दे दी।
जांच के दौरान स्पष्ट हो गया कि महिला के साथ किसी प्रकार की कोई आपराधिक घटना नहीं हुई थी। इसके बाद सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने और झूठी सूचना देकर पुलिस का समय बर्बाद करने के आरोप में उसके खिलाफ कार्रवाई की गई।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि झूठी सूचनाएं आपातकालीन सेवाओं को प्रभावित करती हैं, जिससे वास्तविक जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचने में देरी होती है। ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



