गाजीपुर में गौकशी और पशु तस्करी के आरोपी बेलाल कुरैशी पर बड़ी कार्रवाई, 19 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क

Major action against Belal Qureshi, accused of cow slaughter and cattle smuggling in Ghazipur, property worth Rs 19 lakh seized

गाजीपुर/उत्तर प्रदेश। गाजीपुर पुलिस ने गौकशी और पशु तस्करी के आरोपी बेलाल कुरैशी की 19 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई सदर कोतवाली क्षेत्र के चौकिया गांव में की गई। आरोपी बेलाल कुरैशी उर्फ बेलाल अहमद, जेरीकला सट्टी मस्जिद का निवासी है।बताया जा रहा है कि यह शकील कुरैशी गैंग का सक्रिय सदस्य है। पुलिस के अनुसार, बेलाल ने अपराध से कमाए गए धन से चौकिया गांव में 197 वर्ग मीटर की जमीन खरीदी थी, जिसकी कीमत 18,71,500 लाख रुपये हैं। जिला प्रशासन ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश के बाद कोतवाली पुलिस ने इस अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क कर लिया। पुलिस का कहना है कि बेलाल कुरैशी गौकशी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई।
सीओ सिटी शेखर सेंगर ने बताया कि शकील कुरैशी गैंग के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त कदम उठा रही है। इस कुर्की से गैंग के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइ आगे भी जारी रहेगी। यह कार्रवाई इलाके में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत गोकशी के आरोपियों पर पहले भी सख्त कार्रवाई हुई है। इससे पहले 26 सितंबर 2022 को गाजीपुर पुलिस ने गोकशी के एक बड़े मामले में कार्रवाई की थी, जिसमें लगभग 20 क्विंटल गौमांस और 7 जीवित गोवंश के साथ 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने एक पिकअप, तीन चारपहिया वाहन और 13 बाइक भी बरामद की थी। यह कार्रवाई एसपी के निर्देशन में हुई थी और इसका उद्देश्य गोकशी और पशु तस्करी पर अंकुश लगाना था।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button