कानपुर के 5 वर्षीय बच्चे ने शराब की दुकान हटाने को लेकर हाई कोर्ट में दायर की जनहित याचिका

कानपुर/उत्तर प्रदेश। कानपुर से एक पांच वर्षीय बच्चे की जनहित याचिका का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बच्चे ने स्कूल के पास से शराब की दुकान हटवाने के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। जिला आबकारी का इस मामले में तर्क था कि शराब की दुकान 30 साल पुरानी है। स्कूल 2019 में खुला था। जनहित याचिका पर अब कोर्ट ने आबकारी विभाग से जवाब मांगा है कि स्कूल खुलने के बाद दुकान के लाइसेंस का नवीनीकरण कैसे होता रहा? दरअसल, एलकेजी में पढ़ने वाले छात्र ने स्कूल के पास संचालित शराब की दुकान को हटवाने के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। इस याचिका में कहा गया है कि समय से पहले खुलने वाली शराब की दुकान में लोग शराब पीते हैं। इसके बाद आपस में गाली-गलौच और मारपीट करते हैं। इसकी वजह से बालमन पर बुरा असर पड़ता है।
बच्चे की जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने आबकारी विभाग से जवाब मांगा है। वहीं, इस मामले की सुनवाई 13 मार्च को होनी है। नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित रतन सदन आजाद नगर में रहने वाले प्रसून दीक्षित ने पेशे से अधिवक्ता हैं। उनका बेटा आजाद नगर एमआर जयपुरिया स्कूल में एलकेजी का छात्र है। छात्र की तरफ से प्रमुख सचिव आबकारी लखनऊ, आबकारी कमिश्नर लखनऊ, डीएम, जिला आबकारी अधिकारी और शराब की दुकान के लाइसेंस धारक ज्ञानेंद्र कुमार के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है।
50 मीटर के दायरे में नहीं होनी चाहिए दुकान
पीआईएल दाखिल करने वाले छात्र के वकील आशुतोष शर्मा हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी विद्यालय से 50 मीटर दूर शराब की दुकान खोलने का नियम है। लेकिन, यह शराब की दुकान स्कूल से 30 मीटर के दायरे में है। दुकान अपने समय से पहले ही सुबह लगभग 7 बजे खुल जाती है। प्राणी उद्यान की चहारदीवारी के पास शराब पीने वाले लोग आपस में गाली- गलौच करते हैं। इसकी शिकायत डीएम से की गई थी। इस शिकायत पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई।
हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
आबकारी विभाग का कहना था कि शराब की दुकान 30 साल पुरानी है। वहीं, स्कूल 2019 में खुला था। हाई कोर्ट ने आबकारी विभाग से जवाब मांगा है कि स्कूल खुलने के बाद शराब की दुकान के लाइसेंस का नवीनीकरण कैसे होता रहा? हाई कोर्ट ने 13 मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मुख्यमंत्री पोर्टल में शिकायत के बाद जिला आबकारी अधिकारी ने जांच कर 20 जुलाई 2023 रिपोर्ट डीएम को सौंपी थी।
इस रिपोर्ट में कहा गया था कि शराब की दुकान समय से पहले खुली नहीं पाई गई है। शराब की दुकान स्कूल से 20 या 30 मीटर के दायरे में है। स्कूल बाद में खुला है, इस लिए 50 मीटर वाला नियम लागू नहीं होता है।

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