पुराना ट्रैफिक चालान नहीं भर पाए? दिल्ली में चालान निपटारे का मौका

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चालानों की भारी संख्या को देखते हुए एक बार फिर लोक अदालत लगने जा रही हैं। 11 फरवरी को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में नैशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इस बार का भी लक्ष्य 1,44,000 ट्रैफिक चालान/नोटिस के निपटारे का है। 144 लोक अदालत लगेंगी और हर एक के पास 1000 चालान भेजे जाएंगे।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खाका किया तैयार
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी (डीएसएलएसए) के साथ मिलकर इसका पूरा खाका तैयार किया है। दोनों ने अपनी-अपनी वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी अपलोड कर दी है। मालूम रहे कि लोक अदालत में सिर्फ भुगतान योग्य (कंपाउंडेबल) चालान ही लिए जाते हैं। इस बार दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर 31 अक्टूबर 2022 तक के लंबित ऐसे सभी चालानों को लिया जाएगा। इसमें भुगतान अयोग्य (नॉन कंपाउंडेबल) चालान और ऐसे चालानों को नहीं लिया जाएगा जो कोर्ट में भेजा जा चुका हो, वर्चुअल कोर्ट से रेगुलर कोर्ट में ट्रांसफर किया जा चुका हो, जिसका भुगतान हो चुका है, या कोर्ट ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया हो। वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट पोर्टल पर विवादित चालानों को भी इससे बाहर रखा गया है।

पर्ची डाउनलोड करने का तरीका
नोटिस/चालान की पर्ची दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकेगी। इसके लिए दिल्ली पुलिस की वेबसाइट http://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर लॉगऑन करना होगा। कोर्ट परिसर में प्रिंट आउट लेने या डाउनलोड करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। उपरोक्त लिंक 8 फरवरी को सुबह 10 बजे खुलेगा और नोटिस/चालान की तय सीमा खत्म होने तक चालू रहेगा। पर्ची डाउनलोड करने में सफल होने के बाद भी कुछ सतर्कता बरतनी होगी। चालान के निपटारे के लिए पर्ची में लिखे कोर्ट परिसर और कोर्ट नंबर में तय समय पर ही जाएं। साथ में अपना प्रिंट-आउट जरूर रखें।

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