लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी मुंबई पुलिस, लाइसेंस हथियारों की बना रही लिस्ट

मुंबई/एजेंसी। लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन मुंबई पुलिस ने अपनी तरफ से इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। एक अधिकारी के अनुसार, आचार संहिता लगते ही, पुलिस को चुनाव आयोग के कुछ आदेशों को तत्काल सख्ती से लागू करना होता है। उन आदेशों में में एक आदेश यह भी होता है कि जिन्हें भी रिवॉल्वर या अन्य किसी हथियार के लाइसेंस मिले हैं, उन हथियारों को पुलिस स्टेशन में जमा कराया जाए।
मुंबई में 90 से ज्यादा पुलिस स्टेशन हैं। हर पुलिस स्टेशन लाइसेंस वालों का रिकॉर्ड निकाल रही है। आचार संहिता लगने के बाद इन सभी लोगों से संपर्क किया जाएगा और उन्हें अपने हथियार जमा करने को कहा जाएगा। जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आचार संहिता लगी रहती है। जिनसे हथियार जमा कराए जाएंगे, उन्हें उनके हथियार रिजल्ट आने के बाद ही वापस मिलेंगे। हर पुलिस स्टेशन में हथियार जमा करने के लिए एक विशेष कपाट रखा होता है।
इस पुलिस अधिकारी का कहना है कि मुंबई में किसी को हथियार का लाइसेंस मिलना दूसरे शहरों की तुलना में बहुत मुश्किल है। जब भी मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास इसकी ऐप्लिकेशन आती है, वह उस पुलिस स्टेशन से अर्जी देने वाले की बैकग्राउंड वेरिफोई करने को कहता है, जिसके ज्यूरिडिक्शेन में अर्जी धारक रहता है। यदि पुलिस कमिश्नर किसी को हथियार का लाइसेंस की ना कर देता है, तो संबंधित व्यक्ति गृह मंत्रालय में इसकी अपील कर सकता है। नियम यह है कि किसी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले को हथियार का लाइसेंस न दिया जाए।
जो बेल पर हैं, उन पर भी नज़र
पुलिस ने रिकॉर्ड वाले उन आरोपियों की भी लिस्ट बनानी शुरू कर दी है, जो इन दिनों जमानत पर हैं। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, हम चुनाव के दौरान ऐसे बहुत से लोगों को तड़ीपार करते हैं। यदि जरूरत पड़ी, तो कुछ को एमपीडीए के तहत गिरफ्तार किया जाता है। कुछ लोगों को पुलिस प्रिवेंटिव डिटेन भी करती है। सीआरपीसी के सेक्शन 149 के तहत काफी लोगों को नोटिस दिया जाता है। सीआरपीसी के सेक्शन 107, सेक्शन 109 और 110 के तहत तमाम लोगों से बांड भरवाया जाता है कि यह लोग मतदान के दिन शहर में कानून-व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे।
हथियार सप्लायर्स के इनपुट्स निकाल रही है पुलिस
चुनाव से पहले हथियार सप्लायर्स की भी पुलिस पूरी जानकारी निकाल रही है, ताकि शहर में अवैध हथियारों की बिक्री न हो सके और उनकी तत्काल जब्ती हो।

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