मथुरा में 8 अप्रैल को 9 साल के बच्चे से रेप, 29 मई को आरोपी सैफ को फांसी

मथुरा कोर्ट के फैसले ने सेट किया उदाहरण

मथुरा,(उत्तर प्रदेश)। मथुरा की स्पेशल कोर्ट ने महज एक माह में 9 साल के बच्चे का अपहरण कर रेप और फिर मर्डर केस में अपना फैसला सुना दिया। आरोपी सैफ को फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। मथुरा स्पेशल कोर्ट के इस फैसले की तारीफ हो रही है। आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत और चार्जशीट एवं पुलिस अनुसंधान के आधार पर कोर्ट का फैसला आया है। इस प्रकार के फैसले आरोपियों के मन में डर का भाव पैदा करेंगे। बच्चों के साथ होने वाले अपराधों पर इस प्रकार के फैसले की चर्चा हो रही है। दरअसल, मथुरा में 8 अप्रैल की शाम को बच्चा हुआ था। उसके साथ घटना के बाद आरोपी को इसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। 28 अप्रैल को चार्जशीट हुई और 29 मई को कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जिले के थाना सदर बाजार क्षेत्र में 8 अप्रैल 2023 को नाबालिग से रेप के बाद हत्या मामले में कोर्ट ने सोमवार को आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि चार्जशीट दाखिल होने के करीब एक महीने के अंदर स्पेशल कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। अगर सिर्फ वर्किंग डे को जोड़ा जाए तो 15 दिन में फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के मुताबिक, थाना सदर बाजार के औरंगाबाद से 8 अप्रैल 2023 की शाम एक नौ साल का बच्चा गायब हो गया था। परिजनों ने बच्चे को बहुत खोजा लेकिन कुछ पता नहीं चलने पर पिता ने थाना सदर बाजार में गुमशुदगी कर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। जिसमें बच्चा ताऊ की दुकान पर काम करने वाले सैफ के साथ दिखाई दिया था। इसके बाद पुलिस ने सैफ को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सैफ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बाद में उसकी निशानदेही पर घर से 500 मीटर दूर नाले से नौ अप्रैल की सुबह बच्चे के शव को बरामद कर लिया। पूछताछ में सैफ ने बताया कि घर से 500 मीटर दूर नाले के पास उसने बच्चे के साथ रेप किया। घटना के बारे में बच्चा किसी को कुछ ना बता दे इसलिए उसने बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी सैफ मूल रूप से कानपुर का रहने वाला है।

किस अपराध के लिए कितनी सजा
मोहम्मद सैफ को बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम के तहत फांसी की सजा सुनाई गई।
इसके अलावा 302 के लिए आजीवन कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना।
धारा 377 के अपराध में 10 साल की जेल और 20,000 रुपये का जुर्माना।
सबूत मिटाने के लिए सात साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना।
जुर्माना न देने पर सैफ अतिरिक्त साधारण जेल भोगेगा।

बच्चे के साथ घटना में ऐसे आया फैसला, पूरी टाइमलाइन:
8 अप्रैल 2023 की शाम बच्चा गायब हुआ।
8 अप्रैल 2023 को ही सैफ को जांच के बाद अरेस्ट किया गया।
9 अप्रैल 2023 को आरोपी की निशानदेही पर बच्चे का शव मिला।
28 अप्रैल 2023 को पुलिस ने पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
2 मई 2023 को कोर्ट में आरोपी पर चार्ज लगाया गया।
8 मई 2023 को मामले में पहली गवाही कराई गई।
18 मई 2023 को सभी की गवाही खत्म हुई।
22 मई 2023 को सजा पर फाइनल बहस हुई।
26 मई 2023 को आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ।
29 मई 2023 को कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई।

पिता बोले, दरिंदगी करने से पहले कोई भी सोचेगा
कोर्ट के फैसले पर मृतक बच्चे के पिता ने कहा, मैं फैसले से बहुत संतुष्ट हूं। शासन-प्रशासन ने दिन-रात मेहनत कर न्याय दिलाया। ऐसे दोषियों को भविष्य में तुरंत फांसी दी जाए। इससे समाज में मैसेज जाएगा और कोई भी ऐसी दरिंदगी करने से पहले सोचेगा। मेरा बच्चा तो चला गया, लेकिन ऐसे फैसले से बाकी बच्चे सुरक्षित होंगे। बच्चे के ताऊ ने बताया कि चार महीने पहले ही सैफ को दुकान में रखा था। दुकान के अकाउंट का सारा काम सैफ ही देख रहा था। हम लोग उस पर विश्वास करते थे।

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