अदालत परिसरों की सुरक्षा को लेकर पुलिस और वकील बैठक करें : दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को निर्देश दिया कि अदालत परिसरों में सुरक्षा संबंधी उपायों पर चर्चा करने के लिए पुलिस और बार प्रतिनिधियों समेत संबंधित हितधारक बैठक करें। उच्च न्यायालय का यह निर्देश इस महीने की शुरुआत में दिल्ली की एक जिला अदालत परिसर में गोलीबारी की हुई घटना के बाद आया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि सुरक्षा संबंधी सुझावों के लिए दो सप्ताह के भीतर यह बैठक की जाए। उच्च न्यायालय 24 सितंबर, 2021 की घटना के बाद अदालत परिसरों की सुरक्षा के संबंध में लिए गए स्वत: संज्ञान पर सुनवाई कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि 24 सितंबर 2021 को रोहिणी जिला अदालत के एक अदालत कक्ष में हुई गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गयी थी। उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि हाल में साकेत जिला अदालत परिसर में गोलीबारी की एक और घटना हुयी है। दक्षिण दिल्ली के साकेत जिला अदालत परिसर में 24 अप्रैल को 49 वर्षीय एक निलंबित वकील ने एक महिला पर गोलियां चलायी थीं।

दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि अदालतों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन सभी कदम उठा रहा है तथा आगे के किसी भी सुझाव के वास्ते संबंधित पक्षों एवं पुलिस अधिकारियों के बीच बैठक हो सकती है। उन्होंने कहा, ‘‘ दिल्ली पुलिस शानदार काम कर रही है। दिल्ली पुलिस कदम उठा रही है। सुरक्षा बढ़ायी गयी है।’’ उच्च न्यायालय ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं बार एसोसिएशन को बैठक करने दीजिए तथा अदालतों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदमों पर चर्चा करने दीजिए।

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