गुरुग्राम में नौ साल की बच्ची की हत्या के मामले में नाबालिग पर व्यस्क की तरह चलेगा केस

गुरुग्राम। एनसीआर के गुड़गांव में 9 साल की बच्ची की हत्या के आरोपी नाबालिग पर जुवेनाइल एक्ट के तहत केस नहीं चलेगा। पुलिस के अनुसार आरोपी नाबालिग की उम्र 16 साल पूरी होने से एक दिन कम थी, मगर नियम की तहत उस पर बालिग की तरह ही हत्या का मुकदमा चलेगा। पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने आरोपी नाबालिग हत्या के इरादे से घर में नहीं घुसा था। जब लड़की ने उसे चोरी करते देख लिया तो चुन्नी से गला घोटने के बाद आग लगा दी थी।
एक जून के गुड़गांव में एक नाबालिग ने पड़ोस में रहने वाली 9 साल की बच्ची की हत्या कर दी थी। पुलिस की हिरासत में आरोपी ने बताया कि वह जुए में काफी पैसे हार चुका था। उसने अपने दोस्तों से 20 हजार रुपये का कर्ज लिया था। कर्ज चुकाने ने उसने पड़ोस में घर में चोरी करने की प्लानिंग की। बच्ची को पढ़ाने के बहाने वह घर में घुसा। जब लड़की बाथरूम गई तो उसने घर में रखने गहने और नकदी चोरी करने की कोशिश की। आलमारी खुलने की आवाज सुनकर जब लड़की बाथरूम से बाहर निकली तो आरोपी घबरा गया।
आरोपी ने उसका मुंह बंद कर चुन्नी से गला घोंट दिया। फिर उसने गुमराह करने के लिए बेड में आग भी लगा दी। इस घटना के दौरान बच्ची की मां पड़ोस में आरोपी की मां के पास गई थी। जब दोनों की मां घटनास्थल पर पहुंची तो उसने झूठी कहानी बताई। पुलिस के अनुसार जिस दिन नाबालिग ने वारदात को अंजाम दिया, तब उसकी उम्र 16 साल के कम थी। इस कारण पहले उसे नाबालिग माना जा रहा था। नियम के अनुसार नाबालिग के बालिग होने में कुछ दिन कम होते हैं तो उसे बालिग की तरह ही केस चलाया जा सकता है। अभी आरोपी के मेंटल ऐज असेस्मेंट भी किया जाएगा। इस जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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