जिलाधिकारी को हाईकोर्ट ने किया तलब तो रुद्रा बिल्डवेल का कार्यालय सील

ग्रेटर नोएडा। हाईकोर्ट ने एक खरीदार की शिकायत पर जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर सोमवार को ऑनलाइन सुनवाई में तलब किया है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) पर बिल्डर से वसूली करने का आदेश दिया था। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने वसूली नहीं होने पर यह नोटिस जारी किया है। वहीं, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन हरकत में आया और शनिवार को नोएडा स्थित रुद्रा बिल्डवेल का कार्यालय सील कर दिया। खरीदार अंकित गेरा ने ग्रेनो वेस्ट स्थित विक्ट्री वन आमात्रा प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदा था। यह प्रोजेक्ट रुद्रा बिल्डवेल का है। अधिवक्ता मनीष अरोड़ा ने बताया कि यूपी रेरा ने सितंबर-19 को आदेश जारी किया था। बिल्डर को दिसंबर-19 तक कब्जा देना था। ऐसा नहीं करने पर ब्याज समेत पैसा लौटाना था। आदेश का पालन नहीं करने पर यूपी रेरा ने सितंबर-21 में 75.32 लाख की आरसी जारी कर दी। जिला प्रशासन ने आरसी पर वसूली नहीं की। परेशान होकर खरीदार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 30 मई को ऑनलाइन सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को ऑनलाइन सुनवाई में तलब किया है। इसमें उन्हें अब तक की कार्रवाई और अन्य लंबित मामलों की रिपोर्ट देनी होगी।

दादरी एसडीएम आलोक गुप्ता ने बताया कि यूपी रेरा ने रुद्रा बिल्डर के खिलाफ आरसी जारी की गई थी। अभी करीब एक करोड़ रुपये की आरसी बकाया है। पैसा जमा करने के संबंध में बिल्डर को बार-बार नोटिस भेजा गया, लेकिन बिल्डर ने पैसा जमा नहीं किया। प्रोजेक्ट और अन्य कार्यालय पर मुनादी भी कराई गई। पैसा जमा नहीं करने पर शनिवार को नोएडा के सेक्टर-63 स्थित रुद्रा बिल्डवेल बिल्डर का कार्यालय सील कर दिया गया। वहां मौजूद कर्मचारियों को बाहर निकालने के बाद कार्यालय पर ताला लगा दिया गया है। बिल्डर को चेतावनी दी गई है कि अगर पैसा जमा नहीं किया तो फिर अन्य संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

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