दिल्ली में वाहन का कटा है चालान तो माफ या कम करवा सकते हैं आप
नई दिल्ली डेस्क। देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली नंबर के वाहनों का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके बेहद काम की है, क्योंकि बकाया चालान भरने की तारीख और समय का ऐलान हो गया है वह भी लोक अदालत के जरिये। दरअसल, दिल्ली यातायात पुलिस आगामी 14 मई, 2022 (शनिवार) को लोक अदालत लगाने जा रही है। गौरतलब है कि अगर आपके वाहन का चालान दिल्ली में कट गया है तो आपके पास भी इसे माफ करवाने का 14 मई को सुनहरा मौका होगा। यह लोक अदालत 14 मई की सुबह 10 बजे से शाम 3 बजकर 30 बजे तक लगेगी। यहां सीधा जाते ही आपके चालान का निपटारा नहीं किया जाएगा। बल्कि, आपको इसके लिए पहले आनलाइन बुकिंग करवानी होगी। बुकिंग करते समय आपको गाड़ी का नंबर याद होना चाहिए, क्योंकि लोक अदालत की वेबसाइट पर गाड़ी का नंबर ही दर्ज करना होगा। ऐसे में यह तैयारी पहले से ही कर लें। 14 मई को सीधे लोक अदालत में जाने से पहले घर बैठे वाहन उपभोक्ताओं को बुकिंग करवानी होगी फिर इसके बाद कोर्ट में जाकर अपना चालान जमा करवाना होगा। बुकिंग करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस लोक अदालत की वेबसाइट http://delhitrafficepolice.nic.in/notice/lokadalat पर जाना होगा। यह लिंक 24 घंटे की भीतर यानी 11 मई सुबह 10 बजे से काम करना शुरू कर देगा। ऐसे में कोई भी इस लिंक पर बुकिंग कर सकता है। लोगों को इस लिंक से नोटिस अथवा चालान का प्रिंटआउट डाउनलोड करना होगा। इसके बाद नोटिस पर दर्ज समय और तारीख पर कोर्ट परिसर में पहुंच जाएं।
इस बार उन्हीं चालान का भुगतान होगा जो 31 जनवरी 2022 तक कटे हैं। अगर आपकी गाड़ी का ई चालान इसके बाद का है तो इसका भुगतान इस बार नहीं हो पाएगा। जाहिर है कि उपभोक्ताओं को https://delhitrafficpolice.nic.in/notice/pay-notice पर जाकर अपने वाहन नंबर डालकर चालान चेक कर लें। यहां पर बता दें कि लोक अदालत एक ऐसा मंच या फोरम है जहां पर कोर्ट में लंबित या मुकदमें/ट्रैफिक चालान के रूप में दाखिल नहीं किए गए मामलों का सौहार्द्रपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। यह सामान्य कोर्ट से अलग होता है, क्योंकि यहां विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है। दिल्ली यातायात पुलिस बीच-बीच में लोक अदालत का आयोजन करती रहती है, जिसका सार्थक परिणाम भी सामने आता रहा है।