ट्रैफिक का नो ‘सेंस’, तो निलंबित होंगे लाइसेंस!,जानें मुंबई में ट्रैफिक पुलिस के नए नियम

मुंबई,(एजेंसी)। अगर आप नशा कर वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो आपका लाइसेंस रद्द अथवा निलंबित हो सकता है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे न तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करें और न ही नशा करने के बाद वाहन चलाएं। शराबी और नशेड़ी वाहन चालकों पर लगाम कसने के लिए ट्रैफिक विभाग ने कड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी से जुलाई के बीच मादक पदार्थों का सेवन कर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने के आरोप में वाहन चालकों को 448 ई-चालान जारी किए गए हैं।
41 डिविजनों को खास निर्देश
मुंबई ट्रैफिक पुलिस से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के सभी 41 डिविजनों को खास निर्देश दिया गया है कि वे नशेड़ी वाहन चालकों पर पैनी नजर बनाए रखें। इनके लाइसेंस का विवरण और अन्य जानकारी सावधानी से नोट कर उसे पुलिस मुख्यालय अथवा ऑनलाइन ट्रेकिंग सिस्टम को भेजें। उनके लाइसेंस को जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि, एक बार लाइसेंस जब्त हो जाने पर आरोपी चालक चाहें तो लाइसेंस जब्त होने के अगले 15 दिन के बीच लंबित राशि का भुगतान कर अपना लाइसेंस वापस पा सकते हैं।
परमानेंट इलाज जरूरी: ट्रैफिक पुलिस
नशेड़ी और शराबी वाहन चालकों को पकड़ना और उनसे जुर्माना वसूलना अथवा उनके लाइसेंस को अस्थायी रूप से रद्द कर देना ही ठोस समाधान नहीं हैं। ट्रैफिक पुलिस को ऐसे वाहन चालकों से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। ट्रैफिक पुलिस के जॉइंट सीपी प्रवीण पडवल ने दोषी वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इनके लाइसेंस को अस्थायी रूप से निलंबित करना अपर्याप्त है क्योंकि, ये आरोपी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर अपने अपराध को दोहरा सकते हैं। इसलिए इनके लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर देने चाहिए, इससे अधिक प्रभाव पड़ेगा। पुलिस इस दिशा में काम कर रही है। क्षेत्रीय परिवहन विभाग से भी मदद ली जा रही है।
शराब की दुकानों पर होंगे जागरूकता बोर्ड
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, वाहन चालकों को शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने का संदेश देना जरूरी है। उसके पहले इन्हें जागरूक करना अनिवार्य है। स्कूलों और कॉलेजों में ट्रैफिक पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने का संदेश देने के लिए अब शराब की दुकानों के बाहर बोर्ड, नेम प्लेट और फ्लेक्स बैनर पर भी ट्रैफिक नियमों से संबंधित सूचनाएं लगाई जाएंगी। मादक पदार्थों का सेवन कर गाड़ी नहीं चलाने, सड़क हादसे और इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी जागरूकता संदेश और दिशानिर्देश संबंधित पट्टिका लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस इसके लिए राज्य उत्पाद शुल्क विभाग से संपर्क कर इस अभियान को मूर्त रूप देने का काम कर रही है।
जुर्माने की राशि लंबित रखने पर होगी कार्रवाई
ट्रैफिक सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2023 में अब तक 32.52 लाख चालान जारी किए गए हैं। दोषी वाहन चालकों से 232 करोड़ रुपये वसूलने थे, लेकिन अभी तक 71% चालान का भुगतान नहीं हुआ है। इस समस्या से निजात पाने के लिए दोषी वाहन चालकों का लाइसेंस रद्द करना या निलंबित करना ही अब एकमात्र विकल्प बचा है। हालांकि, ट्रैफिक नियमों का तीन बार से अधिक उल्लंघन अथवा लंबे समय से ई-चालान की राशि का भुगतान नहीं करने वालों के लाइसेंस को जब्त कर उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए आरटीओ के पास भेजा जाएगा। इस दिशा में काम किया जा रहा है।

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