ओडिशा ट्रेन हादसा मामले ने पुलिस ने 275 लोगों की जान लेने वाली ट्रेन दुर्घटना के संबंध में दर्ज की एफआईआर

नेशनल डेस्क। ओडिशा पुलिस ने पिछले सप्ताह शुक्रवार को बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना के संबंध में पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की। भारतीय दंड संहिता की धारा 337, 338, 304ए (गैर-जमानती) और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें लापरवाही से मौत और रेलवे अधिनियम की धारा 153, 154 और 175 के आरोप शामिल हैं।
रेल मंत्रालय ने रविवार को ओडिशा में तीन ट्रेनों एक मालगाड़ी, बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और शालीमार-चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस से जुड़े रेल हादसे की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की। रेलवे ने ड्राइवर की गलती और सिस्टम की खराबी से इनकार किया है, जो संभावित ‘तोड़फोड़’ और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ का संकेत देता है। ओडिशा के मुख्य सचिव पीके जेना ने कहा कि कुछ शवों की दोहरी गिनती के कारण रविवार को ट्रिपल-ट्रेन दुर्घटना में टोल 288 से 275 तक संशोधित किया गया था।
भीषण दुर्घटना तब हुई जब चेन्नई की ओर जा रही शालीमार-चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस बगल के ट्रैक पर रुकी हुई मालगाड़ी से जा टकराई, जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस के पीछे के डिब्बे तीसरे ट्रैक से टकरा गए। कोरोमंडल के कुछ डिब्बे बेंगलुरु-हावड़ा एक्सप्रेस के पिछले कुछ डिब्बों से टकरा गए, जो उसी समय गुजर रहे थे।

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