रेप के झूठे केस में निर्दोष को जेल पहुंचाया था, युवती पर कोर्ट ने लगाया 500 रुपये जुर्माना

फरीदाबाद,(हरियाणा)। दुष्कर्म और आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोप में निर्दोष व्यक्ति को जेल पहुंचाने वाली युवती को कोर्ट ने 500 रुपये जुर्माने की सजा दी है। युवती ने करीब चार साल पहले एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जो कोर्ट में केस चला तो निर्दोष साबित हुआ। केस फरीदाबाद के एक गांव में रहने वाली युवती ने 11 अक्टूबर-2019 को बल्लभगढ़ के महिला थाने में दर्ज कराया था। इंद्रजीत नामक व्यक्ति इसमें आरोपी था। युवती ने आरोप लगाया था कि जान से मारने की धमकी देकर युवक ने रेप किया और उसकी आपत्तिजनक फोटो उसके परिवार के लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल दिए। जांच के बाद पुलिस ने इंद्रजीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

पुलिस ने इस केस में 11 गवाह बनाए। आरोप लगाने वाली युवती भी इसमें गवाह थी। कोर्ट में वह आरोपों से मुकर गई। इंद्रजीत को बरी कर दिया गया। वहीं आरोप लगाने वाली युवती के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 344 के तहत केस चलाया गया। इसके तहत झूठा सबूत देने का आरोपी बनाया जाता है। सोमवार को कोर्ट में युवती ने खुद को दोषी स्वीकार कर लिया और ट्रायल चलाने का दावा पेश नहीं किया। मामले में दोषी पाए जाने पर तीन माह की सजा अथवा 500 रुपये का फाइन या दोनों हो सकती हैं। सामने आया कि इंद्रजीत ने रेप नहीं किया था। न ही फोटो अपलोड किए थे।युवती ने परिवार के प्रेशर में केस दर्ज करा दिया था। कोर्ट ने उसे 500 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। वह जुर्माना नहीं जमा कर पाती है तो सात दिन साधारण कारावास में गुजारने होंगे। युवती ने कोर्ट में जुर्माना जमा कर दिया।

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